सरकारी जमीन हेर फेर के मामले में तत्कालीन प्रतापपुर अंचल अधिकारी पर गिरी गाज

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चतरा, 7 दिसंबर (हि.स.)। उपायुक्त रमेश घोलप कार्य के प्रति लापरवाह और अनुशासनहीन पदाधिकारियों एवं कर्मियों के ऊपर सख्त दिख रहें हैं। उन्होंने चतरा जिले में पदभार ग्रहण करने के पश्चात कई लापरवाह और अनुशासनहीन पदाधिकारियों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करते हुए विभागीय कार्रवाई की है। इसी क्रम में शनिवार काे तत्कालीन प्रतापपुर अंचल अधिकारी नित्यानंद दास के ऊपर पूर्व से उजागर जमीन के हेर फेर मामले, सरकारी नियम के विरुद्ध सरकारी जमीन का गलत तरीके से ऑनलाइन करने, गलत तरीके से एक मुश्त रसीद काटने, अनुशासनहीनता एवं कार्य के प्रति लापरवाही विरूद्ध गठित आरोपों के आलोक में प्रपत्र क का गठन करते हुए विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन अंचल अधिकारी का इस तरह का रवैया झारखंड सरकारी सेवक आचार नियमावली-2001 के नियम के प्रतिकूल है।

प्रतापपुर अंचल के राजस्व उपनिरीक्षक नारायण झा के जरिये जमीन का दाखिल खारिज के नाम पर अवैध राशि की वसूली से संबंधित सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो के आलोक में उपायुक्त रमेश घोलप जरिये मामले को संज्ञान मे लेते हुए जांच टीम की गठन की गई थी। जांच के पश्चात तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी चतरा सुरेन्द्र उरांव के द्वारा 16 अगस्त 2024 को बताया गया था कि जांच के क्रम में साकिन बभने, प्रखण्ड प्रतापपुर, जिला चतरा के आवेदिका के द्वारा बताया गया कि दाखिल खारिज कराने के नाम पर राशि की लेन देन की जा रही थी। मामले में नारायण झा राजस्व उपनिरीक्षक प्रतापपुर अंचल से घटना स्थल उनके सरकारी आवास पर जाकर उनसे पुछताछ की गई। पुछताछ के क्रम में उनके जरिये यह स्वीकारा गया कि उक्त दाखिल खारिज के एवज में पैसे की लेन देन से संबंधित जो वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही है वह इसी जगह का है और इस वीडियो में मै ही हूं। मेरे जरिये ही पैसे की गणना की जा रही है। जांच के क्रम में यह भी पाया गया कि झा प्रश्नगत भूमि से संबंधित हल्का के राजस्व उपनिरीक्षक नहीं है। झा के जरिये उक्त संबंधित हल्का के राजस्व उपनिरीक्षक नहीं रहने के बावजूद दूसरे हल्का के कार्य करने, दाखिल खारिज कराने आदि के एवज में अंचल के अन्य कर्मी, पदाधिकारी एवं अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता की भी सम्भावना प्रतीत होती है। उक्त आलोक में सरकारी कार्य करने के एवज में पैसे का लेन देन करने, पैसे की अवैध राशि की वसूली करने के आरोप में नारायण झा राजस्व उपनिरीक्षक, अन्य संलिप्त कर्मी, पदाधिकारी तथा संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए सुसंगत धाराओं के तहत् विधि-सम्मत कानूनी कार्रवाई की गई है। इसे लेकर राजस्व उप निरीक्षक नारायण झा के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसपर अभियोजन स्वीकृति दे दी गई है।

उपायुक्त रमेश घोलप ने मामले को लेकर कहा प्रतापपुर अंचल में राजस्व उपनिरीक्षक के जरिये दाखिल खारिज से संबंधित पैसे की लेन देन को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित किया गया था। इसकी जानकारी मिलने के पश्चात तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी चतरा सुरेन्द्र उरांव के नेतृत्व में जांच टीम की गठन की गई थी और जांच किया गया। इसमें राजस्व उपनिरीक्षक नारायण झा के जरिये सारे मामले को स्वीकारा गया। उनके उपर सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर दी गई थी। मामले में अभियोजन स्वीकृति दे दी गई है। वहीं कुछ लोगों का संलिप्तता सम्भावना भी प्रतीत हो रही थी और जांच भी जारी था उक्त मामले समेत अन्य मामले में तत्कालीन प्रतापपुर अंचल अधिकारी नित्यानंद दास के ऊपर स्वेच्छाचारिता, मनमानेपन, अनुशासनहीनता एवं कार्य के प्रति लापरवाही को लेकर गठित आरोपों के आलोक में प्रपत्र क का गठन करते हुए विभाग को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है। किसी भी प्रकार की शिकायत किसी भी अंचल से प्राप्त होती है तो संलिप्त अधिकारियों को बिलकुल ही नहीं बख्शा जाएगा।