राहुल गांधी की व्यक्तिगत पेशी से छूट मामले में रांची एमपी-एमएलए कोर्ट में अगली सुनवाई नौ को

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रांची, 07 दिसंबर (हि.स.)। रांची एमपी-एमएलए के विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत में राहुल गांधी के व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मामले में अगली सुनवाई नौ दिसम्बर को होगी। अधिवक्ता विनोद साहू ने बताया कि मामले में शनिवार को किसी कारण वश सुनवाई नहीं हो सकी। मामले में अगली सुनवाई की तिथि नौ दिसम्बर को निर्धारित की गयी है।

यह मामला भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह (अभी केंद्रीय गृह मंत्री ) के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। राहुल गांधी इस मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट चाहते हैं। इसको लेकर उनके अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने याचिका दाखिल की है। राहुल गांधी को मामले में कोर्ट में पेश होना है। पेशी को लेकर समन जारी है। इस पर शिकायतकर्ता नवीन झा के वकील विनोद साहू ने राहुल गांधी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आग्रह किया था।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में मामले में शिकायतवाद दर्ज होने के बाद रांची सिविल कोर्ट ने पहली बार राहुल गांधी को समन जारी किया था। यह शिकायतवाद भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने वर्ष 2018 को किया है। याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में आयोजित अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।