नई दिल्ली, 04 दिसंबर (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के दिल्ली अध्यक्ष परवेज अहमद, महासचिव इलियास और पीएफआई के दिल्ली के कार्यालय सचिव अब्दुल मुकीत को जमानत दे दी है।
तीनों आरोपितों को 22 सितंबर, 2022 को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने 19 नवंबर, 2022 को चार्जशीट दाखिल की थी। 21 नवंबर, 2022 को पटियाला हाउस कोर्ट ने ईडी की ओर से पीएफआई और उसके तीन सदस्यों के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। चार्जशीट में पीएफआई के अलावा पीएफआई के दिल्ली के अध्यक्ष परवेज अहमद, पीएफआई के दिल्ली के महासचिव मोहम्मद इलियास और पीएफआई के दिल्ली के कार्यालय सचिव अब्दुल मुकीत पर 120 करोड़ रुपये की मनी लांड्रिंग का आरोप लगाया गया है। ईडी के मुताबिक पीएफआई के सदस्यों ने डोनेशन और हवाला के जरिये विदेशों से भी धन जुटाया था। इस धन का गैरकानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता था।
आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोपों के बाद केंद्र सरकार ने पीएफआई पर पिछले साल सितंबर महीने के अंत में प्रतिबंध लगा दिया था। ईडी के अलावा पीएफआई पर एनआईए ने यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की है। एनआईए ने 22 सितंबर, 2022 को 11 राज्यों और संघशासित प्रदेशों में पीएफआई के दफ्तरों और उनके सदस्यों के यहां छापेमारी की थी। देशभर में सौ से ज्यादा पीएफआई सदस्य गिरफ्तार हुए थे। इन पर टेरर फंडिंग और लोगों को प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ने के लिए कथित तौर पर आतंकवादियों को धन मुहैया कराने और उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करने का आरोप है।