तंबाकू, सिगरेट के बढ़ेंगे दाम! तो ये चीजें होंगी सस्ती, फैसला 21 दिसंबर को

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जीएसटी काउंसिल की बैठक की तारीखों का ऐलान हो गया है. यह बैठक 21 दिसंबर को जैसलमेर में होनी है. इस बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं. कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं. अनुमान लगाया जा रहा है कि सिगरेट और तंबाकू की कीमतें बढ़ सकती हैं. हालांकि, रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो सस्ती हो सकती हैं।

बैठक 21 दिसंबर को होगी

बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी. जिसमें स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी में ढील देने का फैसला लिया जा सकता है. इस बैठक में कुछ अहम फैसलों में सिगरेट और तंबाकू पर जीएसटी बढ़ाना शामिल है। यह पहली बार नहीं है कि सिगरेट और तंबाकू पर जीएसटी बढ़ाया जा रहा है. इससे पहले भी सरकार सिगरेट और तंबाकू पर टैक्स लगा चुकी है.

कितना बढ़ाया जा सकता है?

जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने पर मंत्रियों के समूह ने तंबाकू और सिगरेट से संबंधित उत्पादों पर कर को मौजूदा 28% से बढ़ाकर 35% करने का प्रस्ताव दिया है। यह निर्णय राजस्व संग्रह बढ़ाने के प्रयास का हिस्सा हो सकता है। दर को अंतिम रूप देने के लिए बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह ने सोमवार को बैठक की.

तम्बाकू पर 35% की विशेष दर का प्रस्ताव करने पर सहमति हुई। इसके लिए 5%, 12%, 18% और 28% की मौजूदा चार स्तरीय कर संरचना यथावत रहेगी। इसमें नई 35% दर भी शामिल होगी.

इस पर जीएसटी कम हो सकता है

  • पैकेज्ड पेयजल (20 लीटर और अधिक): जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया जा सकता है
  • 10,000 रुपये से कम कीमत वाली साइकिल पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया जा सकता है।
  • नोटबुक: जीएसटी को 12% से घटाकर 5% किया जाना चाहिए।
  • 15,000 रुपये प्रति जोड़ी से अधिक कीमत वाले जूते: जीएसटी 18% से बढ़कर 28% हो गया।
  • 25,000 रुपये से ऊपर की कलाई घड़ी: जीएसटी 18% से बढ़कर 28% हो गया।