मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या बढ़ाए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, निर्वाचन आयोग को नोटिस

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नई दिल्ली, 02 दिसंबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या बढ़ाए जाने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने आयोग को तीन हफ्ते में हलफनामा दायर करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी, 2025 को होगी।

इंदू प्रकाश सिंह ने एक याचिका दायर कर में प्रत्येक मतदान केन्द्र (पोलिंग स्टेशन) पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1200 से बढ़कर 1500 किए जाने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने निर्वाचन आयोग के अगस्त, 2024 में जारी दो निर्देशों को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि आयोग के फैसले के चलते मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की लम्बी लाइन लगेगी। वोट डालने के लिए लंबा इंतजार मतदाताओं को मतदान के लिए हतोत्साहित करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि हमारी चिंता इस बात को लेकर है कि वोटरों को परेशानी न हो। चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील मनिंदर सिंह ने याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजनीतिक दलों से बाकायदा विचार विमर्श कर ये फैसला लिया गया है।