Cash Deposit Limit: कैश डिपॉजिट पर देना पड़ सकता है 60% टैक्स, जानें इनकम टैक्स गाइडलाइन

Cash Deposit Limit

इनकम टैक्स: बैंक अकाउंट आपके पैसों के प्रबंधन के लिए होता है. आप इसमें पैसे जमा करते और निकालते रहते हैं. हालांकि, आपका बैंक अकाउंट कई नियमों से बंधा होता है. अगर आप इसमें कोई गलती करते हैं तो आपको 60 फीसदी तक टैक्स देना पड़ सकता है. आयकर विभाग के मुताबिक, अगर आप अपने खाते में कैश जमा करते हैं और आय का स्रोत बताने में चूक जाते हैं तो आपसे यह भारी भरकम टैक्स वसूला जाएगा, जिसमें 25 फीसदी सरचार्ज और 4 फीसदी सेस शामिल है. आइए आपको कैश जमा करने के नियमों से परिचित कराते हैं.

आय का स्रोत न बता पाने पर देना होगा 60 प्रतिशत टैक्स

आयकर अधिनियम की धारा 68 के अनुसार, आयकर विभाग के पास आय का स्रोत न बता पाने पर नोटिस जारी करने और 60 प्रतिशत कर वसूली शुरू करने का अधिकार है। सरकार लगातार यह कोशिश करती रही है कि लोग कम से कम संख्या में नकदी का इस्तेमाल करें। बचत खाते में नकद जमा सीमा लगाकर मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी और अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है।

10 लाख रुपये से अधिक नकद जमा करने पर देनी होगी जानकारी

आयकर अधिनियम के अनुसार, यदि आप बचत खाते में एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक जमा करते हैं, तो आपको कर अधिकारियों को इसकी जानकारी देनी होगी। चालू खाते में यह सीमा 50 लाख रुपये है। हालांकि, यह जानना जरूरी है कि सीमा से अधिक नकदी जमा करने पर तत्काल कोई कर नहीं लगता है। साथ ही, यदि आप सही जानकारी देने में सफल होते हैं, तो कोई कर नहीं देना पड़ता है।

1 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी पर 2% टीडीएस कटेगा

आयकर अधिनियम की धारा 194N के अनुसार बैंक खाते से 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि निकालने पर 2% TDS काटा जाएगा। हालांकि, अगर आपने पिछले 3 साल से ITR दाखिल नहीं किया है, तो आपको 20 लाख रुपये से अधिक की राशि निकालने पर केवल 2% TDS और 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि निकालने पर 5% TCS देना होगा।