हत्या के मामले में दो आरोपितों को आजीवन कारावास 

Badec81646d31a2857809ab7d0ce2566

बांकुड़ा, 29 नवंबर (हि.स.)। पड़ोसी की नृशंस हत्या के मामले में अदालत ने शुक्रवार को दो आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा का आदेश दिया। आरोपितों के नाम सोमनाथ मंडल और रघुनाथ मंडल है। गवाहों के बयान के आधार पर शुक्रवार को जिला मुख्य सत्र न्यायाधीश मनोज्योति भट्टाचार्य ने आजीवन कारावास का आदेश दिया।

बांकुड़ा जिला न्यायालय के सरकारी वकील अरुण कुमार चटर्जी ने कहा कि पुरानी दुश्मनी के कारण दो जुलाई 2018 को ओंदा थाने के चुरामणिपुर गांव में रवीन्द्रनाथ मंडल (65) की हत्या कर दी गई थी।

दो जुलाई को रवीन्द्रनाथ अपनी जमीन पर मुनीश से काम करा रहे थे। वह मुनीश के लिए मुढ़ी ले जा रहे थे। तभी उसी गांव के गोपाल मंडल और उनके बेटे सोमनाथ और रघुनाथ ने कुदाल, कैंची और बांस के डंडे से रवीन्द्रनाथ मंडल पर हमला कर दिया। गांव के बच्चू सिंह, सुशांत पाल और कनाई बागड़ी दूर से इस घटना को देखकर चिल्लाने लगे। उनकी चीख-पुकार सुनकर लोग जुट गये। आरोपित रवींद्रनाथ मंदा को छोड़कर भाग गए। रवींद्रनाथ को उन्दा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

इस घटना से पहले आरोपितों का रवीन्द्रनाथ से रास्ते को लेकर विवाद हुआ था। उस समय रवीन्द्रनाथ ने उनके नाम पर उन्दा थाने में शिकायत दर्ज करायी थी। इस मामले में कुल 22 गवाह थे। मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 34 के तहत दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान गोपाल मंडल की मौत हो गयी थी।