चंडीगढ़ : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पंजाब राज्य चुनाव आयोग को नगर निगम और नगर परिषद चुनाव का शेड्यूल दो सप्ताह में जारी करना था। पंजाब सरकार ने इन दोनों चुनावों की अधिसूचना 22 नवंबर को जारी कर राज्य चुनाव आयोग को भेज दी थी. अधिसूचना मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कार्यक्रम जारी करना था, जो अभी तक जारी नहीं हुआ है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया दो हफ्ते का समय 26 नवंबर को खत्म हो गया है.
याचिकाकर्ता बेअंत कुमार ने अपने वकील भीष्म किंकर के माध्यम से राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ निषेधाज्ञा याचिका दायर की है। गुरुवार सुबह मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की जायेगी.