प्रयागराज, 27 नवम्बर (हि.स.)। प्रयागराज कुम्भ मेला प्राधिकरण द्वारा मेले के आयोजन के लिए अरैल कछार में प्रयाग एडवेंचर स्पोर्ट्स की जमीन बिना अधिकरण किये और बिना मुआवजा दिए लिए जाने को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने इस पर कुम्भ मेला प्राधिकरण और राज्य सरकार सहित अन्य पक्षकारों से जवाब तलब किया है।
प्रयाग एडवेंचर टूरिज्म नाम की संस्था की ओर से दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने सुनवाई की।
याची के अधिवक्ता का कहना है कि अरैल कछार में संस्था ने एडवेंचर स्पोर्ट्स जिसमें मोटर फ्लाइंग, हॉट एयर बैलून राइडिंग, स्कूटर वोट स्पीड राइडिंग, डंपी राइडिंग के लिए जमीन ली हुई है। इस भूमि को मेला प्राधिकरण द्वारा बिना अस्थाई अधिग्रहण और बिना मुआवजा निर्धारण के ले लिया गया है।
कुम्भ मेला अधिकारी ने याची का प्रत्यावेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उक्त क्षेत्र बसावट का क्षेत्र है जहां साधु, अखाड़े के रहने के लिए जमीन आवंटित की जाएगी। याची का निर्माण 12 नवम्बर को गिरा दिया गया। कोर्ट ने याचिका पर जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई जनवरी में होगी।