RTO Rules On Tractor: ट्रैक्टर-ट्रॉली पर भी लागू होते हैं ये 5 नियम! ऐसा करने पर भरना पड़ सकता है जुर्माना

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Traffic Police Rules: इन दिनों यातायात माह चल रहा है। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करती है। लेकिन ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि ट्रैक्टर-ट्रॉली जिसका इस्तेमाल कृषि कार्य के लिए किया जाता है। इसे चलाने के कई सख्त नियम हैं। जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ-साथ ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

उप संभागीय परिवहन अधिकारी शांति भूषण पांडेय ने बताया कि अधिकतर ट्रैक्टर कृषि कार्य के लिए ही पंजीकृत होते हैं। जिनका उपयोग सिर्फ कृषि कार्य के लिए ही किया जा सकता है, लेकिन अगर ट्रैक्टर-ट्रॉली का व्यवसायिक उपयोग किया जाता है। तो ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। जिसके तहत किसान को 1 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

  • ट्रैक्टर-ट्रॉली का व्यवसायिक उपयोग किया जाता है तो ओवरलोडिंग, फिटनेस और परमिट की कार्रवाई कर जुर्माना लगाया जाता है। कृषि कार्य के दौरान ओवरलोड माल लोड करने पर भी किसानों से जुर्माना वसूलने का प्रावधान है।
  • यदि ट्रैक्टर-ट्रॉली का उपयोग कृषि कार्य के अलावा यात्रियों को ले जाने के लिए किया जाता है, तो ट्रैक्टर मालिक से प्रति यात्री 2200 रुपये का जुर्माना वसूला जा सकता है। किसी भी अनधिकृत वाहन में यात्रियों को नहीं ले जाया जा सकता।
  • ट्रैक्टर के मूल ढांचे में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। अगर ट्रैक्टर के मूल ढांचे में बदलाव किया जाता है तो ट्रैक्टर मालिक से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना वसूलने का प्रावधान है।
  • किसी भी वाहन को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। इसी तरह ट्रैक्टर चलाने के लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) ड्राइविंग लाइसेंस धारक ट्रैक्टर चला सकते हैं। लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस से 7500 किलोग्राम तक वजन वाले वाहन चलाए जा सकते हैं।
  • ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली का भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। यदि नियम विरुद्ध ट्रॉली का संचालन किया जा रहा है तो ट्रॉली जब्त करने के साथ ही किसानों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।