एनआईए ने प्रियांगु पांडे के काफिले पर हमले के मामले में 12 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया

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कोलकाता, 26 नवंबर (हि.स.)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पश्चिम बंगाल के भाटपाड़ा क्षेत्र में अगस्त 2024 में भाजपा नेता प्रियांगु पांडे और उनके सहयोगियों के काफिले पर हुए हमले के मामले में 12 व्यक्तियों के खिलाफ विशेष एनआईए अदालत, कोलकाता में आरोप पत्र दाखिल किया है। इस हमले में प्रियांगु पांडे के चालक रवि वर्मा और करीबी सहयोगी रबी सिंह को गोली लगी थी। यह हमला उस समय हुआ था, जब काफिला पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के आवास की ओर जा रहा था।

एनआईए ने मंगलवार को अपने एक बयान में बताया कि जांच में यह सामने आया है कि इस हमले के पीछे गहरी साजिश थी, जिसमें सभी 12 आरोपितों ने सक्रिय भूमिका निभाई। आरोप पत्र में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। हमलावरों ने काफिले पर आग्नेयास्त्रों और विस्फोटकों से हमला किया था, जिससे इलाके में दहशत फैल गई थी।

एनआईए ने आरोप पत्र में जिन आरोपितों को नामित किया है, उनमें मोहम्मद आबेद खान उर्फ बंटी, मोहम्मद आरिफ, वसीमुद्दीन अंसारी उर्फ भूमा, मोहम्मद नसीम, फिरदौस इकबाल, मोहम्मद तनवीर, संजय शॉ, मोहम्मद चांद, आकाश सिंह, मोहम्मद सोहैब अख्तर, मोहम्मद अकबर और सागर सिंह शामिल हैं। एनआईए ने बताया कि जांच अभी भी जारी है और इस साजिश के पीछे के अन्य अपराधियों की भूमिका का पता लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

एनआईए ने इस हमले को लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ गंभीर अपराध करार दिया है और कहा कि इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यह घटना पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति और राजनीतिक-सामाजिक परिदृश्य में अपराधियों के दखल पर सवाल उठाती है। एनआईए ने अपनी जांच में और तथ्य सामने लाने का भरोसा जताया है।