21 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को हर साल 10,000 रुपये देगी सरकार, जानें कैसे मिलेगा फायदा

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सुभद्रा योजना: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने अपने राज्य में महिलाओं के लिए एक योजना शुरू की है। इसका नाम सुभद्रा योजना है। ओडिशा राज्य में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए सीएम माझी ने रविवार को 20 लाख महिलाओं को पहली किस्त के तौर पर 5,000 रुपये भेजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को इस योजना की शुरुआत की थी। अब तक कई चरणों में 80 लाख महिलाओं को योजना की पहली किस्त के तौर पर 5,000 रुपये मिल चुके हैं।

इस योजना का तीसरा चरण

राज्य में अब इस योजना का तीसरा चरण चल रहा है। जिसकी शुरुआत सुंदरगढ़ जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में माझी ने की। कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम, उपमुख्यमंत्री पार्वती परिदा और पंचायती राज मंत्री रबी नारायण नाइक समेत अन्य लोग शामिल हुए। पैसे बांटने की शुरुआत करते हुए माझी ने समारोह में मौजूद महिलाओं से कहा कि वे अपने मोबाइल फोन में पैसे जमा होने का अलर्ट चेक करें। जैसे ही मोबाइल फोन पर पैसे जमा होने का मैसेज आया, दर्शकों ने ताली बजाकर जश्न मनाया।

जानें क्या है ‘सुभद्रा योजना’?

‘सुभद्रा योजना’ ओडिशा सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को प्रति वर्ष ₹10,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जो ₹5,000-₹5,000 की दो किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी।

1 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य

इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार की प्रमुख योजना सुभद्रा का उद्घाटन किया था। जानकारी के मुताबिक, यह राज्य की सबसे बड़ी महिला केंद्रित योजना है, जिसका लक्ष्य एक करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाना है। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में धनराशि भेजकर इस योजना का शुभारंभ किया।

किसे मिलेगी यह सुविधा

सुभद्रा योजना के लिए आवेदन करने हेतु आवेदकों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

निवास: ओडिशा का स्थायी निवासी होना चाहिए।

लिंग: केवल महिला आवेदक ही पात्र हैं।

आयु: 1 जुलाई 2024 को 21 से 60 वर्ष के बीच।

रोजगार की स्थिति: किसी भी सरकारी क्षेत्र में कार्यरत नहीं।

आय सीमा: परिवार की आय 2.5 लाख रुपये प्रतिवर्ष या उससे कम होनी चाहिए।

परिवार की सीमा: प्रति परिवार केवल एक महिला ही इस योजना का लाभ उठा सकती है।

विशेष मामले: आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं, लेकिन यदि उनके पति/पत्नी सरकारी कर्मचारी हैं, तो वे अपात्र हैं।