RBI ने नियमों का उल्लंघन करने पर 6 बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इन पर मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। इस सूची में एक निजी क्षेत्र का बैंक और 5 सहकारी बैंक शामिल हैं। केंद्रीय बैंक ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है।
आरबीआई ने निजी क्षेत्र के आरबीएल बैंक पर भी कार्रवाई की है। आरबीआई ने गुजरात के द आमोद नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड (भरूच), द कर्जन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड (वडोदरा), द राजुला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड (अमरेली) और द विजय कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (राजकोट) पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। इसके अलावा आरबीआई ने ओडिशा के सुंदरगढ़ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
इस निजी बैंक पर 60 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है
निजी क्षेत्र के आरबीएल बैंक पर केवाईसी से जुड़े नियमों के उल्लंघन का आरोप है। केंद्रीय बैंक ने बैंक पर 61.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक क्रेडिट कार्ड खाता खोलते समय निर्धारित आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज प्राप्त करने में असमर्थ रहा। इसके अलावा प्रत्येक ग्राहक के लिए एक विशिष्ट पहचान कोड के बजाय कुछ ग्राहकों को कई पहचान कोड भी आवंटित किए गए।
गुजरात के बैंकों ने किया इन नियमों का उल्लंघन (बैंकिंग समाचार)
आमोद नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बैंक ने ऐसे लोन मंजूर किए जिनमें निदेशक के रिश्तेदार गारंटर थे। बैंक कुछ ग्राहक खातों की केवाईसी रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री में अपलोड करने में भी विफल रहा।
RBI ने कर्जन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर 2.10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह बैंक निर्धारित समय के भीतर पात्र दावा न की गई राशि को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में स्थानांतरित करने में विफल रहा। वर्ष 2021-22 के दौरान कुछ दिनों के लिए न्यूनतम नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने में विफल रहा। 31 मार्च, 2023 तक चार CIC में से किसी को भी अपने उधारकर्ताओं की क्रेडिट जानकारी जमा करने में विफल रहा। साथ ही विवेकपूर्ण अंतर-बैंक प्रतिपक्ष जोखिम सीमा का अनुपालन करने और निर्धारित समय के अनुसार कुछ ग्राहकों के KYC का जोखिम-आधारित आवधिक अद्यतन करने में भी विफल रहा।
राजुला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर 1.25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बैंक ने नकद ऋण सीमा स्वीकृत की, जिसमें बैंक के निदेशक के रिश्तेदार गारंटर के रूप में खड़े थे। कुछ खातों को निष्क्रिय के रूप में वर्गीकृत करने में विफल रहा, जहां 2 साल से अधिक समय तक कोई ग्राहक प्रेरित लेनदेन नहीं हुआ था।
आरबीआई ने विजय कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक 6 महीने में कम से कम एक बार कुछ खातों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा करने में विफल रहा।
सुंदरगढ़ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक पर लगे ये आरोप
ओडिशा के सुंदरगढ़ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड ने अपने निदेशकों को ऋण स्वीकृत किया। पात्र अघोषित राशि को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में स्थानांतरित करने में विफल रहा। कुछ नए खाते खोलते समय उचित ग्राहक सावधानी प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहा।