इनकम टैक्स रिटर्न: आयकरदाताओं के लिए बड़ी खबर है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइलिंग में अपनी विदेशी संपत्ति और आय का खुलासा नहीं करते हैं तो आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दरअसल, आयकर विभाग ने करदाताओं को चेतावनी दी है कि अगर वे आईटीआर में विदेश में स्थित अपनी संपत्ति या विदेश में अर्जित आय का खुलासा नहीं करते हैं तो उन पर काला धन निरोधक कानून के तहत 10 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है।
आयकर विभाग ने शनिवार को हाल ही में शुरू किए गए ‘अनुपालन सह जागरूकता कार्यक्रम’ के तहत एक सार्वजनिक परामर्श जारी किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि करदाता आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) में ऐसी जानकारी दर्ज करें।
ये जानकारी देनी होगी
परामर्श में स्पष्ट किया गया है कि पिछले वर्ष में भारत के कर निवासी के लिए विदेशी परिसंपत्तियों में बैंक खाते, नकद मूल्य बीमा अनुबंध या वार्षिकी अनुबंध, किसी इकाई या व्यवसाय में वित्तीय हित, अचल संपत्ति, संरक्षक खाता, इक्विटी और ऋण हित, ट्रस्ट जिसमें व्यक्ति ट्रस्टी है, सेटलर का लाभार्थी, हस्ताक्षर प्राधिकरण वाले खाते, विदेश में रखी गई कोई भी पूंजीगत संपत्ति आदि शामिल हैं।
विभाग ने कहा कि इस मानदंड के अंतर्गत आने वाले करदाताओं को अपने आईटीआर में विदेशी संपत्ति (एफए) या विदेशी स्रोत से आय (एफएसआई) अनुसूची को ‘अनिवार्य रूप से’ भरना होगा, भले ही उनकी आय “कर योग्य सीमा से कम” हो या विदेश में संपत्ति ‘प्रकट स्रोतों’ से अर्जित की गई हो।
10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है
परामर्श के अनुसार, “आईटीआर में विदेशी संपत्ति/आय का खुलासा न करने पर काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत 10 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है।” कर विभाग के लिए प्रशासनिक निकाय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा था कि अभियान के तहत, वह उन निवासी करदाताओं को ‘सूचनात्मक’ एसएमएस और ईमेल भेजेगा, जिन्होंने पहले ही आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अपना आईटीआर दाखिल कर दिया है।
31 दिसंबर है अंतिम तिथि
यह संचार उन व्यक्तियों को भेजा जाएगा जिनकी पहचान द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों के तहत प्राप्त जानकारी के माध्यम से की गई है, जो यह ‘सुझाव’ देते हैं कि इन व्यक्तियों के पास विदेशी खाते या संपत्ति हो सकती है, या उन्हें विदेशी अधिकार क्षेत्र से आय प्राप्त हुई है। देर से और संशोधित आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है।