ज्ञानवापी मस्जिद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें हिंदू पक्ष की अर्जी पर मुस्लिम कमेटी को नोटिस जारी किया गया है. मस्जिद कमेटी को दो हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा गया है. हिंदू पक्ष ने दावा किया कि 1993 तक हिंदू समुदाय के लोग सीलबंद इलाके में प्रार्थना करते थे. वहीं मुस्लिम समुदाय सील किए गए इलाके को खतरा मान रहा है.
आगे की सुनवाई 17 दिसंबर को
महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के अंदर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सील किए गए क्षेत्र “वजुखाना” का एएसआई सर्वेक्षण करने के लिए हिंदू पक्ष के आवेदन पर ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति से जवाब मांगा है। इससे पहले जब ASI का सर्वे हुआ था तो एक शिवलिंग मिला था जिसे मुस्लिम पक्ष एक फव्वारा बता रहा है. अब इस मामले में आगे की सुनवाई 17 दिसंबर को होगी.
हिंदू पक्ष ने क्या किया दावा?
सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और मस्जिद प्रबंधन समिति को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश हिंदू याचिकाकर्ताओं की याचिका पर दिया है. उन्होंने एएसआई से ज्ञानवापी मस्जिद के ‘वजुखाना’ इलाके का सर्वेक्षण करने को कहा है. हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में वीडियोग्राफी सर्वे के दौरान शिवलिंग मिला था.