दिल्ली शराब नीति मामला: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब नीति मामले में कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। केजरीवाल दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 से संबंधित अनियमितताओं के मामले में आरोपी हैं।
ईडी की चार्जशीट पर ट्रायल कोर्ट के संज्ञान को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी
न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने मामले में आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा। अब इस मामले की सुनवाई 20 दिसंबर को होगी.
20 नवंबर को, केजरीवाल ने कथित शराब नीति मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर आरोप पत्र पर विचार करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
12 जुलाई को जमानत मिल गई
इससे पहले 12 नवंबर को उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की एक अन्य याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी की शिकायत पर उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती दी गई थी। उन्होंने आपराधिक मामले में इस स्तर पर अधीनस्थ अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को अंतरिम जमानत दे दी थी.