सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, कहा- ‘प्रदूषण रोकने में की देरी, अब कोर्ट से पूछे बिना…

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दिल्ली वायु प्रदूषण : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को GRAP-4 के तहत प्रदूषण को रोकने के उपाय करने में दिल्ली सरकार की ढिलाई पर सवाल उठाए। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा, बिना पूर्व अनुमति के प्रदूषण को रोकने या कम करने के उपायों को हटाने या कम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद भी, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण 4 के तहत निवारक उपायों के कार्यान्वयन में देरी हुई।

 

इससे पहले सुनवाई की शुरुआत में दिल्ली सरकार के वकील ने पीठ को बताया कि जीआरएपी का चौथा चरण सोमवार से दिल्ली में लागू हो गया है. जिसके तहत भारी वाहनों के राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. पीठ ने तब वकील से कहा कि जब AQI 300 और 400 के बीच पहुंच जाए, तो चरण 4 लागू किया जाना चाहिए। आप GRAP के 4 चरणों में देरी कैसे कर सकते हैं? कोर्ट ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि प्रदूषण के स्तर में खतरनाक वृद्धि को रोकने के लिए उन्होंने क्या उपाय किये हैं?

कार्य दिवस के अंत में मामले की विस्तृत सुनवाई

पीठ ने कहा, भले ही एक्यूआई 300 से नीचे चला जाए, हम चरण 4 के तहत निवारक उपायों में कमी की अनुमति नहीं देंगे। चरण 4 तब तक जारी रहेगा जब तक अदालत अनुमति नहीं देती। पीठ ने कहा कि उस दिन की कार्यवाही के अंत में मामले पर विस्तार से सुनवाई की जायेगी।

दिल्ली-एनसीआर के लिए सख्त प्रदूषण नियंत्रण उपाय लागू 

इससे पहले केंद्रीय वायु गुणवत्ता समिति ने GRAP के चौथे चरण के तहत दिल्ली-एनसीआर के लिए प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए थे। ये पाबंदियां सोमवार सुबह 8 बजे से लागू कर दी गई हैं. जिसके तहत ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।

 

14 नवंबर को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति बनी

इससे पहले 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को तुरंत सूचीबद्ध करने पर सहमत हुआ था. कोर्ट को बताया गया कि बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बनने की ओर अग्रसर है. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए.