निर्वाचक नामावली तैयार करने संशोधित कार्यक्रम जारी, 20 नवम्बर तक दावा-आपत्ति आमंत्रित

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जगदलपुर, 15 नवंबर (हि.स.)। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के निर्देशानुसार नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2024 के तहत नगर पालिक निगम, नगरपालिका क्षेत्र एवं नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत निर्वाचक नामावली तैयार करने सम्बन्धी जानकारी देने हेतु राजनैतिक दलों की बैठक आज शुक्रवार काे कलेक्टोरेट के आस्था कक्ष में आयोजित की गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हरिस एस के मार्गदर्शन में डिप्टी कलेक्टर हीरा गवर्णा ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए संशोधित कार्यक्रम के बारे में विस्तारपूर्वक अवगत कराया। जिसके तहत दावा-आपत्ति लेने का कार्य 13 नवम्बर से प्रारंभ हो गया है और आगामी 20 नवम्बर को अपरान्ह 3 बजे तक प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दावा आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। दावे-आपत्तियों का निराकरण 24 नवम्बर तक किया जाएगा। इसके पश्चात प्रारूप क-1 में दावा 27 नवम्बर तक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकेगा।

प्रारूप क-1 में प्राप्त दावों का निराकरण 30 नवम्बर तक किया जाएगा। दावे-आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरुद्ध अपील निराकरण आदेश पारित होने के 5 दिवस के भीतर किया जा सकेगा। निर्वाचक नामावली में परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन के प्रकरणों की साॅफ्टवेयर में प्रविष्टि 5 दिसंबर तक किया जाएगा। वहीं 7 दिसम्बर तक चेक लिस्ट की जांच कर पीडीएफ मुद्रण हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रदाय किया जाएगा और 10 दिसंबर तक अनुपूरक सूची का मुद्रण करवाकर मूल सूची में संलग्न किया जाएगा। इसके पश्चात 11 दिसंबर को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।

इस बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु सक्रिय सहयोग देने का आग्रह करते हुए अवगत कराया गया कि निर्वाचक नामावली तैयार करने के तहत नगर पालिक निगम क्षेत्र हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अनुभाग जगदलपुर भरत कौशिक सहित वार्ड क्रमांक 1 से 24 तक के लिए तहसीलदार कुरंदी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अंकुर रात्रे तथा वार्ड क्रमांक 25 से 48 तक हेतु सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ब्रजभूषण और नगर पंचायत क्षेत्र बस्तर हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अनुभाग बस्तर एआर राणा तथा तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बस्तर को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

नाम जुड़वाने हेतु प्रस्तुत दावा में एक अक्टूबर 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर सभी पात्र व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने, विलोपित एवं संशोधन करने हेतु 19 नवम्बर तक कार्यालयीन दिवस पर समय प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक एवं अंतिम दिवस 20 नवम्बर को अपरान्ह 3 बजे तक आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। प्राप्त दावा-आपत्तियों का निराकरण कर निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 11 दिसंबर को किया जाएगा। उक्त संशोधित कार्यक्रम की जानकारी अवलोकन हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय सहित सम्बन्धित अनुभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील कार्यालय तथा नगरीय निकाय कार्यालयों के सूचना पटल पर चस्पा कर दी गई है।