बिहार में शराबबंदी: बिहार के शराबबंदी कानून पर पटना हाईकोर्ट ने गंभीर टिप्पणी करते हुए एक पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ जारी डिमोशन आदेश को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा, ‘शराबबंदी कानून बिहार में शराब और अन्य अवैध सामानों की तस्करी को बढ़ावा दे रहा है. बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 राज्य सरकार द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के उद्देश्य से लागू किया गया था, लेकिन यह कानून कई कारणों से इतिहास के गलत रास्ते पर चला गया है।’
रिपोर्ट्स के मुताबिक, जस्टिस पूर्णेंदु सिंह ने 29 अक्टूबर को फैसला सुनाया और 13 नवंबर को यह फैसला हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। कोर्ट का यह फैसला मुकेश कुमार पासवान की ओर से दायर याचिका के जवाब में आया है.
‘पुलिस खूब पैसा कमा रही है’
न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह ने फैसले में कहा, ‘पुलिस, उत्पाद शुल्क, राज्य वाणिज्यिक कर और परिवहन विभाग के अधिकारी प्रतिबंध का स्वागत करते हैं क्योंकि यह उनके लिए राजस्व का एक स्रोत है। शराब तस्करी में शामिल बड़े लोगों या सिंडिकेट प्रबंधकों पर बहुत कम कार्रवाई होती है. जो गरीब लोग शराब पीते हैं या नकली शराब के शिकार हैं, उनके खिलाफ मामले दर्ज किये जाते हैं. इस कानून से मुख्य रूप से राज्य के गरीब लोगों को परेशानी हुई है.’
जानिए क्या मायने रखता है
याचिकाकर्ता मुकेश कुमार पासवान पटना बाईपास थाने में थाना प्रभारी के पद पर कार्यरत थे. राज्य के उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा उनके स्टेशन से लगभग 500 मीटर की दूरी पर छापा मारने और विदेशी शराब जब्त करने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था।