इनकम टैक्स नोटिस: चालू वित्त वर्ष खत्म होने वाला है और इसके साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की तारीख भी नजदीक आ रही है। देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में करदाताओं का बड़ा योगदान है। करदाता इनकम टैक्स बचाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। सरकार भी टैक्स कटौती के लिए कई योजनाएं चलाती है।
करदाताओं को रिटर्न दाखिल करते समय अपने सभी निवेशों की जानकारी देनी होती है। लेकिन अगर कोई करदाता गलत जानकारी देता है, तो यह उसके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। आमतौर पर लोग कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, जो उनके लिए परेशानी खड़ी कर देती हैं।
अगर कोई करदाता आयकर रिटर्न फॉर्म में गलत जानकारी देता है तो आयकर विभाग उसे अलग-अलग अधिनियमों के तहत नोटिस भेज सकता है। आईटीआर की जांच प्रक्रिया दो तरह की होती है- मैनुअल और अनिवार्य। कुछ बातों का ध्यान रखकर गलतियों से बचा जा सकता है।
आईटीआर दाखिल न करना
आयकर विभाग कई बार करदाताओं को ITR दाखिल न करने पर नोटिस भेजता है। अगर आप टैक्स स्लैब में आते हैं, तो ITR दाखिल करना अनिवार्य है। मान लीजिए आप भारतीय नागरिक हैं, लेकिन आपके पास विदेशी संपत्ति है। इस स्थिति में भी आपको ITR दाखिल करना होगा। नहीं तो आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है।
टीडीएस में गलती
आईटीआर फाइल करते समय आपको टीडीएस सावधानी से भरना चाहिए। अगर भरे गए टीडीएस और जहां जमा किया गया है, उसमें अंतर है तो आपको आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है। इसलिए आईटीआर फाइल करने से पहले पता कर लें कि आपका कितना टीडीएस कटा है।
अघोषित आय
आपको ITR में यह बताना होता है कि एक वित्तीय वर्ष में आपकी कितनी कमाई होती है। इसके साथ ही निवेश की जानकारी भी देनी होती है। ऐसे में अगर आप निवेश से होने वाली आय को छिपाते हैं तो आपको नोटिस मिल सकता है। नोटिस से बचने के लिए अपने बैंक से ब्याज का स्टेटमेंट मंगवाकर ITR में लगाएं। इसके अलावा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त आय की जानकारी जरूर दें।
उच्च मूल्य लेनदेन
अगर आप कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं, जो आम तौर पर आपके सामान्य ट्रांजैक्शन से अलग होता है, तो भी आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है। मान लीजिए आपकी सालाना आय छह लाख रुपये है। लेकिन आपके खाते में एक साल में 15 लाख रुपये जमा हुए। ऐसे में आयकर विभाग इसकी जांच कर सकता है और आपका सोर्स पूछा जा सकता है।
आईटीआर रिटर्न में गलती
कई बार लोग आयकर रिटर्न दाखिल करते समय गलतियां कर देते हैं। लोग जरूरी विवरण भरना भूल जाते हैं। ऐसा होने पर आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है। इसलिए आपको अपना आईटीआर किसी प्रोफेशनल से ही भरवाना चाहिए।