फिरोजाबाद, 13 नवम्बर (हि.स.)। न्यायालय ने मंगलवार को नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना उत्तर क्षेत्र से एक युवक 8 मई 2022 को एक किशोरी को भगाकर ले गया। किशोरी के पिता ने मामले में अंकित उर्फ आकाश निवासी टापा पेंठ के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने एक महीने बाद किशोरी को हाथरस से बरामद कर लिया। किशोरी ने बताया अंकित उसके भाई की हत्या करने की धमकी देकर हाथरस ले गया। वहां उसकी मर्जी के बगैर युवक ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में पुलिस उसे पड़कर फिरोजाबाद ले आई। पुलिस ने विवेचना के बाद अंकित के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम कोर्ट संख्या एक अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई सबूत न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा सबूत के आधार पर न्यायालय ने अंकित को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 58000 रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।