सूचना आयुक्तों के 10 खाली पदों के मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को दी चेतावनी, जवाब नहीं दिया तो होगी सख्त कार्रवाई.

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चंडीगढ़ : हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को चेतावनी दी है कि अगर समय पर उचित जवाब नहीं दिया गया तो राज्य सूचना आयुक्त के पद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सूचना आयुक्त के दो पदों के लिए चयन प्रक्रिया को लेकर सरकार ने कोर्ट को आश्वस्त किया है कि आयुक्त के दो पदों के लिए चयन प्रक्रिया चल रही है और 15 दिसंबर तक पूरी कर ली जायेगी. मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल ने कहा कि वर्तमान याचिका के निपटारे के बाद सुनवाई का दूसरा चरण है, जिसमें पंजाब सरकार को 30 अगस्त तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है.

अदालत ने कहा कि यह अदालत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस याचिका को लंबित रखना सही मानती है, जिसका आश्वासन राज्य के वकील ने दिया था, ऐसा न करने पर यह अदालत पंजाब सरकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है। अगस्त महीने में पंजाब सामाजिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की अतिरिक्त सचिव दविंदर कौर ने एक स्टेटस रिपोर्ट सौंपी थी.

रिपोर्ट में कहा गया है कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी. पंजाब सरकार ने फैसला तो कर लिया था लेकिन ये प्रक्रिया समय पर नहीं हो पाने के कारण अब हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है और कोर्ट से इस मामले में दखल देने की मांग की गई है.

इस मामले में दायर याचिका में पंजाब राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की समय पर नियुक्ति की मांग की गई है. याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है, क्योंकि पंजाब राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति न होने और सूचना आयुक्तों की 10 रिक्त सीटों के कारण सूचना के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। इसके चलते अपीलों और शिकायतों की पेंडेंसी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है।

यह भी तर्क दिया गया कि अंतिम सूचना आयुक्त की नियुक्ति 7 अप्रैल, 2021 को हुई थी और पंजाब राज्य सूचना आयोग ने 7 सितंबर, 2021 तक अपनी पूरी क्षमता से काम किया और उसके बाद सभी 10 सूचना आयुक्त की सीटें खाली हो गईं क्योंकि वे सभी एक-एक करके भर गईं। . बाद वाला अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त हो गया।