क्रिकेट मैचों के लिए पुलिस समझौता शुल्क रद्द करने पर दाल में काला: हाई कोर्ट

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मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र में 2011 से पूर्वव्यापी प्रभाव से क्रिकेट मैचों के दौरान पुलिस सुरक्षा शुल्क को माफ करने और कम करने के फैसले पर सवाल उठाया और कहा कि दाल में कुछ काला है।

सरकार ने कहा कि राज्य में ऐसे मैच आयोजित करके राज्य के खजाने को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया और दावा किया गया कि सुरक्षा शुल्क अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने जनहित याचिका दायर कर 2011 से क्रिकेट मैचों में पुलिस सुरक्षा शुल्क कम करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी।

अदालत ने आश्चर्य जताया कि राज्य सरकार मुंबई में आयोजित मैच की तुलना कानपुर या लखनऊ जैसे शहरों में आयोजित मैच से कैसे कर सकती है। क्या मुंबई में एक मैच की सुरक्षा लागत लखनऊ में एक मैच जितनी ही है? इसका स्पष्टीकरण क्या है? मुखिया ने कहा, कुछ तो गड़बड़ है. उपाध्याय ने सवाल किया.

राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मिलिंद साठे ने अदालत को बताया कि अन्य राज्यों में कम दरों को लेकर क्रिकेट संघों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसलिए यह निर्णय पूर्वव्यापी प्रभाव से लिया गया है। अदालत ने कहा कि जब मैच हुआ तो आयोजकों को पता था कि उन्हें भुगतान करना होगा। आप बिना किसी शुल्क के सुरक्षा दे सकते थे लेकिन आपको एक सरकारी प्रस्ताव (पूर्व में सुरक्षा कवर के लिए शुल्क तय करते हुए) जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि आपको शुल्क देना होगा। उन्होंने एक मैच आयोजित किया और दस साल बाद आप फीस बदल देते हैं, कोर्ट ने डांटा।

कोर्ट ने 17 दिसंबर को सुनवाई करते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) को याचिका के जवाब में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।