किडनी खराब होने का हवाला देकर नवाब मलिक के चुनाव लड़ने पर हाई कोर्ट में अर्जी

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मुंबई: राज्य के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को दी गई अंतरिम जमानत को रद्द करने की मांग को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. याचिका में आरोप लगाया गया कि मलिक उन्हें दी गई राहत का दुरुपयोग कर रहे हैं और गवाहों को धमका रहे हैं, जिससे जमानत की शर्तों का उल्लंघन हो रहा है।

एनसीपी (अजित पवार) समूह के नेता मलिक को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 22 फरवरी 2022 को भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें किडनी के इलाज के लिए अगस्त 2023 में अंतरिम चिकित्सा जमानत दी थी। वह मानखुर्द शिवाजीनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव का मतदान 20 नवंबर को है.

शहर के निवासी सैमसन पठारे ने आरोप लगाया कि मलिक अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्हें किडनी फेल होने के आधार पर जमानत दी गई थी और कहा गया था कि उन्हें अस्पताल और इलाज की जरूरत है। हालाँकि, मलिक की कोई सर्जरी नहीं हो रही है और न ही वह अस्पताल में भर्ती हैं। उनका स्वास्थ्य न तो गंभीर है और न ही मेडिकली अनफिट है, जिसके चलते उन्हें मेडिकल जमानत दी गई। उन्होंने कोर्ट को गुमराह कर दी गई राहत का दुरुपयोग किया है.

चुनाव प्रचार के नाम पर मलिक गवाहों से बदला ले रहे हैं और विशेष अदालत में अपना बयान बदलने की धमकी दे रहे हैं. वह चुनाव प्रचार के लिए विशेष अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहते हैं और मीडिया को साक्षात्कार देते हैं जो शर्तों का उल्लंघन है। वे विशेष न्यायालय के समक्ष लंबित मामले को जानबूझकर विलंबित करके खुद को दी गई रियायत का दुरुपयोग कर रहे हैं और न्याय से भाग रहे हैं। मलिक ने समय-समय पर ईडी को मेडिकल विवरण भी नहीं दिया।

अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत को समय-समय पर बढ़ाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि मेडिकल जमानत तब तक लागू रहेगी जब तक हाई कोर्ट उनकी नियमित जमानत पर फैसला नहीं कर देता.