सार्वजनिक पद भर्ती परीक्षा के अंक आरटीआई के तहत पता किए जा सकते

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मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को एक आदेश में कहा कि सार्वजनिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक निजी जानकारी नहीं हैं और इस जानकारी का खुलासा गोपनीयता का अनुचित उल्लंघन नहीं माना जा सकता है।

अदालत ने कहा कि ऐसी जानकारी छुपाने से संदेह पैदा होता है जो पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अनुकूल नहीं है। यह आदेश ओंकार कलमनकर के आवेदन पर पारित किया गया था, जो पुणे जिला न्यायालय में जूनियर क्लर्क के पद के लिए 2018 में आयोजित परीक्षा के उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक जानना चाहते थे। अदालत ने संबंधित प्राधिकारी को जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. आवेदक ने परीक्षा दी लेकिन उसका चयन नहीं हुआ।

अदालत ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान में ऐसी व्यक्तिगत जानकारी शामिल नहीं है जो किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से संबंधित नहीं है।

कलमनकर ने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी लेकिन उन्होंने जानकारी देने से इनकार कर दिया और हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की.