Life Certificate: पेंशनर्स पोस्ट ऑफिस की डोरस्टेप सर्विस के जरिए जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट, पेंशनर्स समझ लें पूरी प्रक्रिया

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जीवन प्रमाण पत्र जमा करें: पेंशनभोगियों के लिए 1 जनवरी से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की विंडो खोल दी गई है। इसके लिए 30 नवंबर आखिरी तारीख है, यानी इन लोगों को 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा, नहीं तो उनकी पेंशन बंद हो सकती है। आपको बता दें कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करके पेंशनभोगी अपने जीवित होने का प्रमाण देते हैं।

पहले पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बैंक के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब वे घर बैठे ही यह काम कर सकते हैं। पेंशनर्स को फिजिकल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने में होने वाली तमाम परेशानियों से निजात दिलाने के लिए सरकार ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा शुरू की है। इसके लिए पेंशनर्स पोस्ट ऑफिस की डोर स्टेप सर्विस की मदद ले सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि पोस्ट ऑफिस की डोर स्टेप सर्विस की मदद से कैसे जमा होगा लाइफ सर्टिफिकेट।

ये है प्रक्रिया

अगर आप घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना चाहते हैं तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की वेबसाइट या पोस्टइन्फो ऐप के जरिए डाकिये की मदद ले सकते हैं। डीएलसी जारी करना पूरी तरह से पेपरलेस और आसान प्रक्रिया है। इसमें कुछ ही समय में आपका डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाता है। इस सेवा में ग्रामीण डाक कर्मचारी घर पर आकर पेंशनर का डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तैयार कर उसे जमा कर देगा।

पेंशनर्स के पास होनी चाहिए ये चीजें

इस सेवा का लाभ उठाने के लिए IPPB का ग्राहक होना जरूरी नहीं है। कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि, DLC के सफल निर्माण के लिए आपको 70 रुपये का शुल्क देना होगा। आपको बता दें कि यह डोरस्टेप सेवा 2020 में डाकिए के जरिए शुरू की गई थी। मोबाइल के जरिए इस सेवा का लाभ उठाने के लिए पेंशनभोगी गूगल प्लेस्टोर से PostInfo ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। DLC जनरेट करने के लिए पेंशनभोगियों को आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट नंबर और PPO नंबर देना होगा। इसके अलावा पेंशन वितरण एजेंसी (बैंक/पोस्ट ऑफिस आदि) के पास आधार नंबर पहले से रजिस्टर्ड होना चाहिए।