RBI ने दो बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। ये दोनों बैंक भारत के अलग-अलग राज्यों में स्थित हैं। इन पर बैंकिंग से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। RBI ने सोमवार 4 नवंबर को यह जानकारी दी।
सहयोग अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उदगीर, महाराष्ट्र पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, तुरा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तुरा, मेघालय पर एक लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46 (4) (i), 56 और 47 ए (1) (सी) के तहत यह कार्रवाई की है।
किस बैंक पर कितना जुर्माना लगाया गया? (RBI मौद्रिक जुर्माना)
सहयोग अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने निर्धारित समय के भीतर जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष में पत्र राशि हस्तांतरित करने में विफल रहा। तुरा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने एसएएफ के तहत जारी निर्देशों का पालन नहीं किया और आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के बिना 25,000 प्रति वर्ष से अधिक पूंजीगत व्यय किया। साथ ही, एसएएफ के तहत निर्धारित जोखिम सीमा से अधिक नए ऋण स्वीकृत किए गए।
ग्राहकों पर क्या असर होगा? (भारतीय रिजर्व बैंक)
वैधानिक निरीक्षण के दौरान इसका खुलासा हुआ। जिसके बाद बैंकों को नोटिस जारी किए गए। आरबीआई ने नोटिस पर मिले जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मौखिक प्रस्तुतिकरण पर विचार करने के बाद ही दोनों बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाने का फैसला किया। हालांकि, यह कार्रवाई नियमों में खामियों के आधार पर की गई है। इसका असर ग्राहकों और बैंकों के बीच होने वाले लेन-देन या समझौतों पर नहीं पड़ेगा।