मुंबई: ईडी ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी कर अधिकारियों को कार्यालय समय के दौरान पूछताछ करने का निर्देश दिया है। इस बीच, वीडियोकॉन मामले में जांच का सामना कर रहे दीपक कोचर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) के लिए भी इसी तरह का निर्देश देने की मांग की है।
ईडी ने हाल ही में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत केवल कार्यालय समय के दौरान ऐसी पूछताछ करने के लिए एक आंतरिक परिपत्र जारी किया है। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर ने अब एसएफआईओ के लिए भी इसी तरह का निर्देश मांगा है। 25 अक्टूबर को कोर्ट ने दीपक कोचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करने का आदेश देकर अंतरिम राहत दी थी.
अदालत ने यह आदेश तब पारित किया जब एसएफआईओ ने अदालत को आश्वासन दिया था कि कार्यालय समय के बाद जांच नहीं की जाएगी।
वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज और 12 सहयोगी कंपनियों के परिचालन की जांच चल रही है। जुलाई 2021 में सरकार ने जांच शुरू की. जिसमें बैंक की प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत चंदा कोचर ने वीडियोकॉन ग्रुप को रु. 3200 करोड़ के लोन से जुड़ा मामला शामिल है.
22 अक्टूबर को कोचर से 12 घंटे तक पूछताछ की गई थी. जब उन्हें 28 अक्टूबर को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उन्होंने अदालत के समक्ष चिंता व्यक्त की। कोचर के वकील ने तर्क दिया कि एसएफआईओ को कार्यालय समय के बाद उन्हें हिरासत में लेने या पूछताछ करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसी भी आशंका थी कि कोचर को गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है। कोर्ट ने आगे की सुनवाई 13 नवंबर को तय की है.