Income Tax: इनकम टैक्स बचाने के लिए अपनाएं ये 7 तरीके, अब सैलरी से नहीं कटेगा इनकम टैक्स

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हर महीने सैलरी से इनकम टैक्स कटता है? लेकिन, मुझे समझ नहीं आता कि इनकम टैक्स न कटे, इसके लिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कैसे करें? मुझे समझ नहीं आता कि टैक्स सेविंग कैसे करें? किस ऑप्शन में निवेश करने पर टैक्स छूट मिलेगी? तो आज हम आपको ऐसे 7 आसान तरीके बताएंगे, जिससे आपकी टैक्स सेविंग की समस्या दूर हो जाएगी। इससे आप टैक्स तो बचाएंगे ही, साथ ही निवेश पर अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। ये तरीके हर महीने टैक्स की टेंशन से मुक्ति दिलाएंगे। आइए करते हैं टैक्स प्लानिंग…

80सी में निवेश

टैक्स बचाने का सबसे आम और सबसे बढ़िया तरीका है 80C में निवेश करना। इसमें 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट मिलती है। इस सेक्शन में आप PPF, LIC जैसे उत्पादों में निवेश कर सकते हैं। इससे आपको टैक्स की बचत होगी और रिटर्न भी मिलेगा।

एनपीएस में निवेश

टैक्स बचाने का दूसरा तरीका (Income tax kaise bachaye) नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करना है। यहां भी अच्छे रिटर्न के साथ-साथ आपको टैक्स में छूट भी मिल सकती है।

80सीसीडी(2डी) के तहत कर छूट

टैक्स बचाने का तीसरा तरीका है 80CCD(2D) के तहत मिलने वाली छूट। इसमें आप अलग-अलग पेंशन फंड में निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं।

धारा 24बी में छूट

चौथा तरीका यानी सेक्शन 24बी आपकी समस्या का समाधान करेगा। घर खरीदने या बनवाने के लिए होम लोन लेकर आप टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। लोन के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है।

धारा 80डी के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम

सेक्शन 80डी में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम दिखाकर कर छूट का लाभ उठाया जा सकता है। अलग-अलग बीमाओं की सीमा भी अलग-अलग होती है।

धारा 80यू में कर छूट

धारा 80यू के अंतर्गत 40% और 80% विकलांग व्यक्तियों को आयकर में छूट मिलती है।

धारा 80जी के अंतर्गत दान

धारा 80जी के तहत करदाता दान करके भी आयकर छूट का दावा कर सकते हैं।