Retirement New Rules: केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट को लेकर सरकार ने बदले नियम, अब इतने महीने का होगा नोटिस पीरियड

Retirement New Rules

केंद्र सरकार के कर्मचारी: सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। कर्मचारी अब 20 साल में रिटायरमेंट ले सकते हैं। उन्हें सामान्य रिटायरमेंट की तरह सभी लाभ मिलेंगे। राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) जनवरी 2004 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी। इसे 2009 में संशोधित किया गया और अब यह निजी कर्मचारियों के लिए भी खुला है। NPS एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट फंड बनाना है। इसे सरकार और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा चलाया जाता है।

केंद्र सरकार के कर्मचारी 20 साल में रिटायर हो सकेंगे

हाल ही में जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारी अब NPS के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। यह जानकारी कर्मचारी कल्याण मंत्रालय के तहत पेंशन और पेंशनभोगी विभाग (DoP&PW) ने दी है। केंद्रीय सिविल सेवा 2021 के नियमों के तहत NPS से जुड़ने वाले कर्मचारियों को यह सेवा मिलेगी। इस नियम के तहत केंद्रीय कर्मचारी 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद कभी भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी कर्मचारी जो लगातार 20 साल तक काम करता है, वह सेवानिवृत्ति का लाभ उठा सकता है।

केंद्र सरकार के कर्मचारी: सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। कर्मचारी अब 20 साल में रिटायरमेंट ले सकते हैं। उन्हें सामान्य रिटायरमेंट की तरह सभी लाभ मिलेंगे। राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) जनवरी 2004 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी। इसे 2009 में संशोधित किया गया और अब यह निजी कर्मचारियों के लिए भी खुला है। NPS एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट फंड बनाना है। इसे सरकार और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा चलाया जाता है।

केंद्र सरकार के कर्मचारी 20 साल में रिटायर हो सकेंगे

हाल ही में जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारी अब NPS के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। यह जानकारी कर्मचारी कल्याण मंत्रालय के तहत पेंशन और पेंशनभोगी विभाग (DoP&PW) ने दी है। केंद्रीय सिविल सेवा 2021 के नियमों के तहत NPS से जुड़ने वाले कर्मचारियों को यह सेवा मिलेगी। इस नियम के तहत केंद्रीय कर्मचारी 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद कभी भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी कर्मचारी जो लगातार 20 साल तक काम करता है, वह सेवानिवृत्ति का लाभ उठा सकता है।