Digital Life Certificate: अब ऐसे ऑनलाइन बनवाएं डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, कभी नहीं रुकेगी आपकी पेंशन

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डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट: अगर आप रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं तो पेंशन पाने के लिए आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आपकी पेंशन बंद हो सकती है। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। कर्मचारी 1 नवंबर से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के पेंशनर्स को 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा।

जीवन प्रमाण पत्र क्या है?

जीवन प्रमाण पत्र जिसे लाइफ सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है। इसमें बायोमेट्रिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इसमें आधार सत्यापन प्रक्रिया भी शामिल है। इसमें व्यक्ति का आधार नंबर और बायोमेट्रिक विवरण होता है। यह प्रमाण पत्र आईटी एक्ट के तहत मान्य है। इस प्रमाण पत्र को जमा करके पेंशनभोगी यह साबित कर सकता है कि वह जीवित है। अगर आप प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं तो दिसंबर और उसके बाद की आपकी पेंशन रोकी जा सकती है।

जीवन प्रमाण प्रमाणपत्र ऑनलाइन कैसे जमा करें?

  • पेंशनभोगी जीवन प्रमाण और आधार फेस आरडी ऐप की मदद से अपना चेहरा, फिंगरप्रिंट, आईरिस बायोमेट्रिक तकनीक जैसी पहचान सुरक्षित रूप से पंजीकृत कर सकते हैं।
  • इसके लिए फोन में इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ कम से कम 5MP कैमरा सेंसर होना चाहिए। आपका आधार बैंक और पोस्ट ऑफिस जैसे पेंशन प्राधिकरणों में अपडेट होना चाहिए।
  • इसके बाद आपको Google Play Store से AadhFaceRD और Jeevan Pramaan Face App डाउनलोड करना होगा। फिर आपको ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन पूरा करना होगा। और अपना चेहरा सत्यापित करना होगा।
  • इसके बाद पेंशनभोगी को आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • फिर फ्रंट कैमरे से फोटो क्लिक करें और सारी जानकारी सबमिट करें।
  • इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक लिंक भेजा जाएगा, जिस पर क्लिक करके जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा।
  • आधार प्रमाण पत्र के लिए आधार नंबर और वीआईडी ​​​​की जानकारी की आवश्यकता होगी, जो डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को दिया जाएगा।
  • इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के ग्रामीण डाक सेवक और पोस्टमैन पोस्टइन्फो ऐप की मदद से बायोमेट्रिक डिटेल भरने में आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 70 रुपये का चार्ज देना होगा।
  • घर बैठे इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा और 75 रुपये का शुल्क भी देना होगा।
  • इसके अलावा पेंशनर्स अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से जीवन प्रमाण पोर्टल बनवा सकते हैं।