आयकर विभाग ने वेतनभोगी करदाताओं के लिए टीसीएस और टीडीएस क्रेडिट का दावा करने के नियमों को आसान बना दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इसके लिए आयकर नियमों में संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद माता-पिता भी अपने नाबालिग बच्चों के लिए टीसीएस क्रेडिट का दावा कर सकेंगे। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
सीबीडीटी ने फॉर्म 12बीएए जारी किया
अगले वित्त वर्ष से जिन कर्मचारियों को सैलरी के अलावा दूसरे स्रोतों से आय होती है, उन्हें नया फॉर्म 12BAA जमा करना होगा। CBDT ने यह फॉर्म 15 अक्टूबर 2024 को जारी किया है। CBDT ने कहा है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 की उपधारा (2B) में संशोधन किया गया है। इससे वेतनभोगी करदाता टैक्स कटौती का लाभ उठा सकेंगे।
वित्तीय स्थिति के बारे में बता सकेंगे कर्मचारी
इस नए फॉर्म के ज़रिए कर्मचारी नियोक्ताओं को अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में बता सकेंगे। नियोक्ताओं को कर्मचारियों के वेतन से टीडीएस काटना होता है। नियोक्ता हर महीने कर्मचारियों के वेतन से टैक्स काटकर सरकार के पास जमा करते हैं। अब कर्मचारी फॉर्म 12BAA के ज़रिए अपने नियोक्ताओं को काटे गए टीडीएस के बारे में बता सकेंगे। इससे नियोक्ताओं को यह तय करने में मदद मिलेगी कि उन्हें कितना टैक्स काटना है।
फॉर्म 12BAA में ये जानकारी शामिल होगी
फॉर्म 12BAA में फिक्स्ड डिपॉजिट, इंश्योरेंस कमीशन और शेयरों में निवेश पर मिलने वाले डिविडेंड से जुड़ी जानकारी हो सकती है। अगर कर्मचारी ने विदेशी मुद्रा में ऐसी खरीदारी या भुगतान किया है जिस पर टीसीएस काटा गया है तो वह इसकी जानकारी भी फॉर्म 12BAA के जरिए नियोक्ता को दे सकता है। इस फॉर्म में टीडीएस और टीसीएस दोनों की जानकारी शामिल होगी।
टीडीएस और टीडीएस के बारे में सब कुछ बताना होगा
इस फॉर्म में कर्मचारियों को बताना होगा कि किस सेक्शन के तहत टीडीएस काटा गया। टीडीएस काटने वाले का नाम और पता भी इस फॉर्म में देना होगा। कटौती करने वाले का टैक्स डिडक्शन और कलेक्शन अकाउंट नंबर भी बताना होगा। कितना टैक्स काटा गया, यह भी बताना होगा। टीसीएस के मामले में भी उसे ये सारी जानकारी देनी होगी।
आय क्लबिंग के मामले में क्रेडिट का दावा करने में सक्षम होंगे
अब माता-पिता अपने नाबालिग बच्चों के लिए भी टीसीएस क्रेडिट का दावा कर सकेंगे। इसके लिए धारा 206सी की उपधारा (4) में संशोधन किया गया है। इससे ऐसे माता-पिता जिनके नाबालिग बच्चों की आय उनकी आय में शामिल की गई है, वे टीसीएस पर क्रेडिट का दावा कर सकेंगे। इससे टीसीएस क्रेडिट नाबालिग से माता-पिता को हस्तांतरित हो जाएगा।