VIP नंबर प्लेट: अब आपको अपनी कार में फैंसी या VIP नंबर प्लेट लगवाने के लिए 18 या 28% GST देना पड़ सकता है- स्रोत

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VIP Number Plate: अगर आप अपनी कार में फैंसी या VIP नंबर प्लेट के शौकीन हैं तो इसे खरीदने पर आपको 18 या 28 फीसदी GST चुकाना पड़ सकता है. 20 अक्टूबर को होने वाली मंत्री समूह की बैठक में ऐसी करीब 100 चीजों की GST दरों की समीक्षा होनी है. इस खास खबर पर ज्यादा जानकारी देते हुए CNBC आवाज़ संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि 20 अक्टूबर को GST पर मंत्री समूह की बैठक में सभी चीजों की समीक्षा हो सकती है. रविवार को GST पर होने वाली बड़ी बैठक में कार की फैंसी नंबर प्लेट की नीलामी पर GST संभव है. सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में VIP नंबर प्लेट पर GST लगाने पर चर्चा हो सकती है.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने कारों में फैंसी या वीआईपी नंबर प्लेट पर जीएसटी लगाने का सुझाव दिया है। आपको बता दें कि राज्यों के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय विशेष नंबर वितरित करने के लिए जिम्मेदार हैं। इसके लिए अलग से पैसा देना पड़ता है। फैंसी नंबरों के लिए नीलामी होती है। इसमें लाखों रुपये की बोलियां लगाई जाती हैं। फिलहाल राज्यों का मानना ​​है कि उनके द्वारा जारी नंबर प्लेट जीएसटी से मुक्त हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां वाहनों के लिए पसंद की जाने वाली फैंसी नंबर प्लेट या रजिस्ट्रेशन नंबर कई लाख रुपये में नीलाम हुए हैं। सूत्रों ने कहा कि कुछ मामलों में इन फैंसी नंबर प्लेटों के सिंगल नंबर जैसे 0007 या 0001 आदि की नीलामी भी 20-30 लाख रुपये से अधिक में हुई है।

इसके अलावा चुनिंदा व्हाइट गुड्स पर जीएसटी बढ़ाने पर भी चर्चा संभव है। सूत्रों के मुताबिक 20 अक्टूबर को होने वाली बैठक में हेयर ड्रायर और डिशवॉशर पर जीएसटी बढ़ाने पर विचार संभव है। वहीं फुटवियर और टेक्सटाइल पर जीएसटी घटाने पर भी विचार संभव है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में 100 उत्पादों पर जीएसटी की समीक्षा की जाएगी। इनमें व्हाइट गुड्स और खाद्य पदार्थ भी शामिल हैं। बैठक में अलग-अलग राज्यों से मिले सुझावों पर चर्चा होगी।