चुनाव से पहले ‘मुफ्त योजनाएं’ रिश्वतखोरी के समान: सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस

Image 2024 10 15t123154.149

SC ने EC और केंद्र को जारी किया नोटिस: महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीख आज घोषित की जाएगी। इससे पहले दोनों राज्यों में अधिकारियों की ओर से जनता के लिए कई लुभावनी योजनाओं की भी घोषणा की जा चुकी है. महिलाओं को प्रति माह 2,000 रुपये तक नकद देने की योजना की घोषणा की गई, साथ ही टोल टैक्स में रियायत जैसे फैसले भी लिए गए. हालाँकि, ऐसे फैसलों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। मंगलवार (14 अक्टूबर) को याचिका पर सुनवाई के बाद केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस दिया गया है. 

 

निःशुल्क नियोजन को रिश्वत घोषित करने की मांग

याचिका में मांग की गई है कि चुनाव से पहले मुफ्त योजनाओं के विज्ञापन को रिश्वतखोरी घोषित किया जाए. यह मतदाताओं को रिश्वत देने के समान है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके अलावा जो आवेदन पहले से लंबित थे उन्हें भी इसके साथ संलग्न किया गया है. याचिकाकर्ता की मांग है कि चुनाव से कुछ समय पहले मुफ्त योजनाओं के विज्ञापन पर रोक लगाई जाए.

 

राजनीतिक दल पर भी लगाम कसना चाहते हैं

याचिकाकर्ता ने कहा कि इस तरह का प्रतिबंध सिर्फ सरकार पर ही नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दलों पर भी लगाया जाना चाहिए. बता दें कि महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक ऐसी योजनाओं की भरमार देखने को मिली है. महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में प्रवेश करने वाली कारों के लिए सभी टोल टैक्स माफ कर दिए हैं। इसके अलावा ‘लड़की बहिन योजना’ की भी घोषणा की गई. साथ ही ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर बढ़ाने की भी सिफारिश की गई है. झारखंड में भी ऐसी ही कई योजनाओं की घोषणा की गयी है. हरियाणा में भी सरकार ने चुनाव से पहले ऐसे कई फैसले लिए थे. चुनाव लड़ रही कांग्रेस ने भी ऐसी कई घोषणाएं कीं. अब ऐसे विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है.