पंजाब न्यूज़: हाईकोर्ट में चुनाव को लेकर आज हुई सुनवाई, 275 पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने पर रोक के फैसले को लेकर कही ये बात

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पंजाब पंचायत चुनाव 2024: पंचायत चुनाव को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर को एक साथ 275 पंचायतों के चुनाव कराने पर रोक लगाने के फैसले पर आपत्ति जताई है. आगे कोर्ट ने कहा कि संयुक्त याचिका के आधार पर चुनाव पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना सही नहीं है. 

अब अगली सुनवाई इसी दिन होगी

कोर्ट ने कहा कि पंचायत के हर मुद्दे को सुना जाएगा और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा. सभी रिट याचिकाओं पर अब सोमवार यानी 14 अक्टूबर को सुनवाई होगी. सोमवार को कोर्ट में 300 अन्य पंचायतों के मुद्दों पर एक-एक कर सुनवाई होगी.

रोकने का फैसला 9 अक्टूबर को आया

9 अक्टूबर को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब में कुछ पंचायतों के चुनाव पर रोक लगा दी थी और 15 अक्टूबर को कोई चुनाव नहीं होंगे. दरअसल, 25 सितंबर को पंजाब में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों से चुनाव आयोजित किया जाएगा. हिंसा और बदमाशी से संबंधित समाचार

इनमें इन कथित बदमाशी के मामलों के भी आरोप हैं. विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल उनके उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए मशीनरी का दुरुपयोग कर रहा है। इस संबंध में कई लोगों ने सत्ता पक्ष के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने रोक लगाने का आदेश सुनाया था.