दिल्ली: चमत्कारी प्रभाव का दावा करने वाली दवा का विज्ञापन अब अवैध, दंडनीय: केंद्र

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कई आयुर्वेदिक औषधियां अलग-अलग बीमारियों को ठीक करने का खास दावा करती हैं। कई आयुर्वेदिक औषधियों के चमत्कारी या अलौकिक प्रभाव का दावा किया जाता है। ऐसी दवाएं आमतौर पर आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी या होम्योपैथिक होती हैं।
हालाँकि, अब केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने ऐसी दवाओं पर किए गए दावों को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे विज्ञापन सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकते हैं और गुमराह कर सकते हैं। एक सार्वजनिक नोटिस में, केंद्रीय मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वह किसी भी आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथिक कंपनी या उसकी दवा को प्रमाणित या अनुमोदित नहीं करता है और किसी भी ASU&H निर्माता या कंपनी को बिक्री के लिए विनिर्माण लाइसेंस नहीं देता है। इसके अलावा, किसी भी एएसयूएंडएच दवाओं की बिक्री के लिए विनिर्माण लाइसेंस संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लाइसेंसिंग अधिकारियों द्वारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक अधिनियम, 1940 के मौजूदा प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार दिए जाते हैं।
कानून जादुई इलाज के विज्ञापन पर सख्ती से रोक लगाता है
केंद्रीय मंत्रालय ने आगे कहा कि बीमारियों के इलाज के लिए चमत्कारी या अलौकिक प्रभाव का दावा करने वाली ASU&H दवाओं का विज्ञापन करना गैरकानूनी है। ऐसे विज्ञापन असत्यापित और झूठे दावों को बढ़ावा देकर सार्वजनिक स्वास्थ्य को गुमराह और खतरे में डाल सकते हैं। मंत्रालय ने आगे कहा कि ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 कुछ बीमारियों और स्थितियों के इलाज के लिए दवाओं और जादुई उपचारों के विज्ञापन पर सख्ती से रोक लगाता है। इस अधिनियम का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया कोई भी व्यक्ति कानून के तहत निर्धारित दंड के लिए उत्तरदायी होगा।