किरायेदार के लिए रेंट एग्रीमेंट नहीं, बनवा लें ये पेपर… मकान मालिक होंगे टेंशन फ्री, घर 100% सुरक्षित

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संपत्तियों में निवेश के आम तौर पर दो उद्देश्य होते हैं। सबसे पहले, आप इसे अपने उपयोग के लिए खरीदना चाहते हैं और दूसरा, जब आपको पैसे की आवश्यकता हो तो संपत्ति खरीदकर आप इसे बेच सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं या इसे किराए पर देकर हर महीने एक निश्चित आय प्राप्त कर सकते हैं

संपत्तियों से आय अर्जित करने के लिए किराया सबसे उपयुक्त साधन है, लेकिन कभी-कभी कुछ किरायेदार मकान मालिकों से भिड़ जाते हैं जिससे विवाद हो जाता है। यदि मकान मालिक वहां नहीं रहता है तो संपत्ति के स्वामित्व की समस्या बनी रहती है। आज हम आपको इस टकराव से बचने का एकमात्र उपाय बताएंगे।

ज्यादातर मामलों में, मकान मालिकों के हितों की रक्षा के लिए किराए का अनुबंध किया जाता है। हालाँकि, इस समझौते के बावजूद, बड़े पैमाने पर किरायेदारों से मकान मालिक के हित पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में किसी भी विवाद से बचने के लिए मालिकों ने अब ‘लीज एंड लाइसेंस’ एग्रीमेंट का विकल्प अपनाना शुरू कर दिया है।

लीज और लाइसेंस भी काफी हद तक रेंट या लीज एग्रीमेंट या किरायेदारी एग्रीमेंट की तरह ही होते हैं, बस इसमें लिखी कुछ शर्तों को बदल दिया गया है। संपत्ति मामलों के विशेषज्ञ और ओरम डेवलपमेंट के सीएमडी प्रदीप मिश्रा से जानते हैं कि पट्टे और लाइसेंस कैसे बनाए जाते हैं और इसके क्या फायदे हैं।

पूरी तरह से मकान मालिक के हित में
चाहे वह किराया या पट्टा समझौता हो या पट्टा और लाइसेंस, ये सभी दस्तावेज मकान मालिक के हितों की रक्षा के लिए एकतरफा बनाए गए हैं। दोनों दस्तावेज़ों में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि मालिक संपत्ति को किरायेदार को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए आवासीय या व्यावसायिक उपयोग के लिए दे रहा है।

यह समयावधि 11 महीने से लेकर कुछ वर्षों तक हो सकती है। इसमें यह भी कहा गया है कि यदि किरायेदार आवासीय उपयोग के लिए संपत्ति ले रहा है, तो इसका उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद समझौते या पट्टे और लाइसेंस का विस्तार नहीं किया जाता है, तो उन परिस्थितियों में किरायेदार को संपत्ति खाली करनी होगी।

दोनों के बीच मुख्य अंतर क्या है?
किरायेदारी समझौते में, मकान मालिक को ‘पट्टादाता’ कहा जाता है जबकि किरायेदार को ‘पट्टेदार’ कहा जाता है, जबकि पट्टे और लाइसेंस में, इसे ‘लाइसेंसकर्ता और लाइसेंसधारी’ कहा जाता है। आवासीय संपत्तियों के लिए किराये के समझौते आमतौर पर 11 महीने की अवधि के लिए बनाए जाते हैं, जबकि पट्टा समझौते 12 महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए बनाए जाते हैं।

इसके अलावा, इसका उपयोग आमतौर पर व्यावसायिक संपत्तियों को किराए पर देने के लिए किया जाता है। इसके विपरीत, पट्टे और लाइसेंस 10-15 दिन से लेकर 10 साल तक की अवधि के लिए बनाये जा सकते हैं। खास बात यह है कि ये सभी दस्तावेज नोटरी के माध्यम से स्टांप पेपर पर बनवाए जा सकते हैं। इसके अलावा यदि किरायेदारी 12 वर्ष या उससे अधिक की है तो उसे न्यायालय में पंजीकृत कराना आवश्यक है।

दोनों दस्तावेज़ों में से कौन सा बेहतर है?
लीज और लाइसेंस को रेंट या लीज एग्रीमेंट से बेहतर माना जा सकता है, क्योंकि यह न्यूनतम 10 से 15 दिनों की अवधि के साथ-साथ 10 साल जैसी लंबी अवधि के लिए भी किया जा सकता है। इसके साथ ही साफ तौर पर लिखा है कि लाइसेंसधारी यानी पट्टेदार किसी भी तरह से संपत्ति पर दावा या अधिकार की मांग नहीं करेगा. इस वजह से, मकान मालिक संपत्ति का स्वामित्व बरकरार रखता है, भले ही उस पर अस्थायी रूप से किरायेदार का कब्जा हो।

इसके बारे में एक और अच्छी बात यह है कि जब दो पक्ष किराये या पट्टे के समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए परस्पर सहमत होते हैं और किसी एक पक्ष की मृत्यु के बाद, उनके उत्तराधिकारी आपसी सहमति से उस समझौते को जारी रख सकते हैं। पट्टों और लाइसेंसों में ऐसा नहीं है। किसी भी पक्ष की मृत्यु की स्थिति में, यह स्वतः ही अमान्य हो जाता है। इसलिए, अपनी संपत्ति को किराये पर देते समय, आपको एक पट्टा या पट्टा और लाइसेंस दस्तावेज़ तैयार करना चाहिए ताकि कोई और संपत्ति के आपके स्वामित्व को चुनौती न दे सके।