अगर आपने अपनी कार का रंग अलग करवाया तो लगेगा भारी जुर्माना! आज ही जान लें क्या कहते हैं नियम

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Traffic Rules:   भारत में कारों के पेंट या रंग बदलने से जुड़े नियम काफी सख्त हैं। अगर आप अपनी कार का रंग बदलते हैं तो उसे RTO (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) में रजिस्टर कराना कानूनी तौर पर जरूरी है। भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत, कार के रंग में हुए बदलाव को वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) में अपडेट कराना अनिवार्य है। अगर आप बिना बताए रंग बदलते हैं और उसे अपडेट नहीं कराते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।

नियम क्या कहता है?

अगर आप अपनी कार का रंग बदलते हैं और उसे किसी दूसरे रंग में रंगवाते हैं तो आपको तुरंत आरटीओ में उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसके लिए आपको कार की आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) में बदलाव करना होगा।

रजिस्ट्रेशन में संशोधन:  जब आप आरटीओ को सूचित करेंगे तो वह आपकी कार का नया रंग आपकी आरसी में दर्ज कर देगा, जिसके बाद आपको नई आरसी मिल जाएगी। यह प्रक्रिया कार के नए रंग को कानूनी तौर पर मान्यता देती है।

जुर्माना: अगर आप बिना आरटीओ को बताए रंग बदलते हैं और पुलिस चेकिंग के दौरान पकड़े जाते हैं, तो आप पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। कुछ मामलों में आपकी गाड़ी ज़ब्त भी की जा सकती है।

इसलिए, यदि आप अपनी कार का रंग बदलने की सोच रहे हैं, तो इसे आरटीओ में पंजीकृत कराना महत्वपूर्ण है ताकि आप किसी भी कानूनी कार्रवाई या जुर्माने से बच सकें।