सावरकर मानहानि मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को 23 अक्टूबर को समन भेजा

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मुंबई: पुणे की विशेष अदालत ने विनायक दामोदर सावरकर के परपोते द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को 23 अक्टूबर को पेश होने के लिए समन जारी किया है, जिन्होंने उन पर हिंदुत्व विचारधारा के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगाया था।

पिछले साल सावरकर के परपोते सत्यकी सावरकर ने पुणे की एक अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी. पिछले महीने, मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (एफएमएफसी) अदालत से एक विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था।

अभियोजक के वकील ने कहा कि संयुक्त सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) अमोल शिंदे की विशेष अदालत ने गांधी को उनके खिलाफ आरोपों का जवाब देने के लिए 23 अक्टूबर को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया है।

सात्यकी ने शिकायत में आरोप लगाया कि मार्च 2023 में लंदन में एक भाषण में गांधी ने दावा किया था कि वीडी सावरकर ने अपनी किताब में लिखा था कि उनके पांच से छह दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम की हत्या कर दी थी और वह इससे खुश थे।

सात्यकी ने कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई और सावरकर ने कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा. उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी के आरोप झूठे, मनगढ़ंत हैं. अदालत ने पुलिस से आरोप की जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा. पुलिस ने जांच की और कहा कि शिकायत में प्रथम दृष्टया तथ्य हैं.