Life Certificate: ये पेंशनर्स 1 अक्टूबर से जमा कर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र, सरकार ने दी राहत

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जीवन प्रमाण: केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगियों को हर साल नवंबर में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है ताकि उनकी पेंशन समय पर मिलती रहे। सरकार ने 80 साल या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ पेंशनभोगियों को एक खास सुविधा दी है। ये पेंशनभोगी 1 अक्टूबर से ही अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। जबकि, अन्य पेंशनभोगियों के लिए यह प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू होती है।

जीवन प्रमाण क्या है?

जीवन प्रमाण एक डिजिटल प्रमाण पत्र है, जो आधार कार्ड और बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट या आंख की स्कैनिंग) के जरिए तैयार किया जाता है। इस प्रमाण पत्र से पेंशनभोगियों को हर साल पेंशन विभाग में जाकर यह साबित करने की जरूरत नहीं रह जाती कि वे जीवित हैं। इसे ऑनलाइन जमा किया जा सकता है और यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मान्य है। बुजुर्ग पेंशनभोगियों के लिए यह सुविधा आसान है। ताकि, उन्हें पेंशन प्रक्रिया में कोई परेशानी न हो।

जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि

80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ पेंशनभोगी 1 अक्टूबर 2024 से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। अन्य पेंशनभोगी 1 नवंबर से इसे जमा करना शुरू करेंगे। आमतौर पर इसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर होती है। हालांकि सरकार इसे बढ़ा भी सकती है।

यदि जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा नहीं किया गया तो क्या होगा?

अगर पेंशनर्स 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करते हैं तो उनकी दिसंबर और आगे की पेंशन बंद कर दी जाएगी। बाद में जब भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया जाएगा। उसके बाद जैसे ही पेंशन सिस्टम में अपडेट होगा, अगले भुगतान में पूरी पेंशन और बकाया राशि मिल जाएगी। अगर तीन साल या उससे ज्यादा समय तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया जाता है तो पेंशन फिर से शुरू करने के लिए संबंधित अधिकारियों की मंजूरी की जरूरत होगी।