चुनावी सरगर्मियों के बीच डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम आज जेल से बाहर आ गए, उन्हें 20 दिन की पैरोल मिल गई

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gurmeet ram raheem news : हरियाणा सरकार ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरुमीत राम रहीम की 20 दिन की पैरोल को मंजूरी दे दी है। चुनाव आयोग की मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने मंगलवार को इस संबंध में निर्णय लिया और इसकी जानकारी रोहतक के मंडलायुक्त को दी. मंडलायुक्त की आधिकारिक मंजूरी के बाद बुधवार को गुरमीत राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आ गए हैं.

इससे पहले राम रहीम की ओर से पैरोल पर रिहाई के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आवेदन दिया गया था. अर्जी में कहा गया है कि 5 अक्टूबर को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के पिता मगर सिंह की बरसी है। इसके अलावा कुछ अन्य कारणों का भी जिक्र आवेदन में किया गया है.

गुरमीत राम रहीम की अर्जी ऐसे समय में दी गई है जब राज्य में चुनाव होने वाले हैं. चुनाव के दौरान जेल में बंद किसी भी कैदी की रिहाई के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अनुमति आवश्यक है। यह पहली बार नहीं है कि राम रहीम को हाल के चुनावों के दौरान पैरोल दी गई है, इससे पहले राम रहीम को लोकतंत्र के सुनहरे दिनों के दौरान फरलो या पैरोल दी गई थी।

पैरोल का विरोध

इस बीच, कांग्रेस ने डेरा प्रमुख की पैरोल का विरोध करते हुए भारत चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है. हरियाणा कांग्रेस लीगल सेल के चेयरमैन केसी भाटिया ने चुनाव आयोग को भेजी शिकायत में कहा है कि डेरा प्रमुख के जेल से बाहर आने पर चुनाव परिणाम प्रभावित होने की आशंका है. इसलिए डेरामुखी को पैरोल नहीं दी जानी चाहिए।

इसके साथ ही चुनाव विभाग के नोडल अधिकारी मनीष कुमार लोहान का कहना है कि कानून के मुताबिक डेरा प्रमुख को पैरोल का अधिकार है. इसलिए चुनाव विभाग ने डेरा प्रमुख को सशर्त पैरोल दी है. पैरोल के दौरान डेरामुखी को हरियाणा में कहीं भी जाने की इजाजत नहीं होगी.

राम रहीम ने सामान्य प्रक्रिया के तहत सुनारिया जेल प्रशासन को पैरोल के लिए आवेदन किया था. इसके बाद सोमवार रात चुनाव आयोग ने राम रहीम को सशर्त पैरोल देने पर सहमति जताई और कहा कि यह फैसला लेना सरकार के अधिकार क्षेत्र में है.

हरियाणा नहीं आएंगे, कोई राजनीतिक बयान नहीं देंगे

आयोग ने कहा कि पैरोल अवधि के दौरान राम रहीम किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे. डेरा प्रमुख हरियाणा नहीं आएंगे और इंटरनेट मीडिया पर कोई राजनीतिक बयान नहीं देंगे.

मुख्यमंत्री ने 20 दिन की पैरोल को मंजूरी दे दी

इसी हंगामे के बीच मंगलवार शाम कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने गुरमीत राम रहीम की 20 दिन की पैरोल को मंजूरी दे दी है. मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से औपचारिकताएं पूरी करते हुए इस संबंध में मामला आगे की कार्रवाई के लिए जेल महानिदेशक और रोहतक के मंडलायुक्त को भेज दिया गया है.

नियमों के मुताबिक, पैरोल अवधि के दौरान राम रहीम जिस जिले में रहेगा, उस जिले के प्रशासन को इसकी जानकारी रोहतक के डिविजनल कमिश्नर देंगे. इसके अलावा राम रहीम की पैरोल को लेकर भी रोहतक मंडलायुक्त ने सुनारिया जेल प्रशासन को निर्देश जारी कर दिए हैं. जिसके बाद राम रहीम जेल से बाहर आ गए हैं.