गैंगस्टर के दोषी को दो वर्ष दस माह का कारावास

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फिरोजाबाद, 30 सितम्बर (हि.स.)।न्यायालय ने सोमवार को गैंगस्टर के दोषी को दो वर्ष, दस माह के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

राजकीय रेलवे पुलिस ने थाना उत्तर के झील की पुलिया निवासी नरेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही की थी। पुलिस ने उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट संख्या 3 अर्चना गुप्ता की अदालत में चला।

अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोग अभियोजक मुरारी लाल लोधी ने बताया मुकदमे के दौरान कई साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। गवाहों ने गवाही भी दी। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने नरेश को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 2 वर्ष दस माह के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 10000 रुपए का अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड ना देने पर उसे 2 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।