दिल्ली में अक्टूबर और नवंबर में ड्राई डे: आबकारी विभाग की एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, अक्टूबर और नवंबर में राष्ट्रीय अवकाश के अलावा दिल्ली में शराब की दुकानें कुछ अन्य दिनों में भी बंद रहेंगी। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय राजधानी में शराब की दुकानें आगामी अक्टूबर और नवंबर महीने में लगभग छह दिनों के लिए बंद रहेंगी। राष्ट्रीय अवकाश के अलावा, राष्ट्रीय राजधानी में शराब की बिक्री पर 8 अक्टूबर को भी प्रतिबंध रहेगा। वहीं, 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक कुछ घंटों के लिए शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।
19 सितंबर को जारी आबकारी विभाग की अधिसूचना में कहा गया है, ‘दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 52 के प्रावधानों के कारण, यह आदेश दिया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निम्नलिखित तिथियों को ड्राई डे के रूप में मनाया जाएगा।’ अधिसूचना के अनुसार, मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले 3 अक्टूबर को शाम 6 बजे से 5 अक्टूबर को शाम 6 बजे तक ड्राई डे मनाया जाएगा।
आबकारी विभाग की अधिसूचना में कहा गया है, “ड्राई डे पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध एल-15 और एल-15एफ लाइसेंस वाले होटलों के मामले में निवासियों को शराब परोसने पर लागू नहीं होगा।” ये ड्राई डे प्रमुख राष्ट्रीय छुट्टियों और धार्मिक त्योहारों के साथ मेल खाते हैं। आबकारी विभाग के आयुक्त रवि झा द्वारा 19 सितंबर को जारी आदेश में इन तिथियों पर शराब की दुकानें बंद रखने के कारणों की जानकारी दी गई है।
आबकारी विभाग के निर्देशानुसार, शराब की दुकानों को बंद करना इन महत्वपूर्ण दिनों के पालन के अनुरूप है। राष्ट्रपिता के सम्मान में गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को पूरे भारत में शराब की दुकानें आमतौर पर बंद रहती हैं। इसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी मोहनदास करमचंद गांधी की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है।
इसके अलावा दिवाली, गुरु नानक जयंती और गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस जैसे प्रमुख धार्मिक त्योहारों के अवसर पर शराब की दुकानों पर शराब की बिक्री प्रतिबंधित है। इन दिनों को शुष्क दिवस के रूप में मान्यता दी गई है। एल-15 और एल-15एफ लाइसेंस रखने वाले होटलों को इस अवधि के दौरान अपने मेहमानों को शराब परोसने की अनुमति होगी।