सिख विरोधी दंगाः जगदीश टाइटलर ने ट्रायल कोर्ट के आरोप तय करने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी

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नई दिल्ली, 30 सितंबर (हि.स.)। 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुल बंगश गुरुद्वारा हिंसा के मामले में आरोपित जगदीश टाइटलर ने ट्रायल कोर्ट की ओर से आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। टाइटलर ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

कोर्ट ने 20 अगस्त को टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149,153A,188, 109, 295,, 380, 302 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। 13 सितंबर को जगदीश टाइटलर ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए ट्रायल का सामना करने की बात कही थी।

राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान जगदीश टाइटलर की ओर से पेश वकील मनु शर्मा ने कहा था कि सीबीआई ने इस मामले में दो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। उन्होंने कहा कि 2009 में सह-आरोपित सुरेश कुमार पानेवाला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया। मनु शर्मा ने कहा कि 1984 से 2022-23 तक इस मामले में कोई गवाह नहीं था। इतने लंबे समय बाद बनाए गए गवाहों पर भरोसा कैसे किया जा सकता है।

इस मामले में 4 अगस्त 2023 को राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत दी थी। कोर्ट ने 26 जुलाई 2023 को जगदीश टाइटलर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। सीबीआई ने इस मामले में टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 109 और 302 के तहत लगाया है। सीबीआई के मुताबिक टाइटलर ने भीड़ को उकसाया था, जिसके बाद भीड़ ने पुल बंगश के गुरुद्वारे में आग लगा दी थी।