याचिका में कहा गया है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में बुलडोजर संचालन पर रोक लगाने का आदेश दिया था, लेकिन असम के सोनपुर में अभी भी बुलडोजर संचालन जारी है. बिना किसी नोटिस के उनके मकान तोड़े जा रहे हैं।
असम के सोनापुर में बुलडोजर कार्रवाई मामले में आज यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस बीच अवमानना याचिकाकर्ता के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि असम में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हो रहा है. इस पर जस्टिस बीआर गावी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने असम सरकार को नोटिस जारी कर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने तीन हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है.
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के 17 सितंबर के आदेश की अवहेलना करते हुए उनके घर तोड़े जा रहे हैं. उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया है, जिसके अनुसार उन्हें अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी ठहराकर इस कार्रवाई को उचित ठहराया जा सके। अवमानना याचिका में कहा गया है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में बुलडोजर संचालन पर रोक लगाने का आदेश दिया था, लेकिन असम के सोनपुर में अभी भी बुलडोजर संचालन जारी है. याचिका में बुलडोजर कार्रवाई में शामिल अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की भी मांग की गई है।