कोचिंग सेंटर हादसा: दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को जारी किया नोटिस

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नई दिल्ली, 24 सितंबर (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में राउज आईएएस स्टडी सर्कल में जल सैलाब से हुई तीन छात्रों की मौत के मामले की जांच करने वाले अधिकारी को बदलने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।

कोचिंग हादसे में मृत एक छात्र के पिता ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि सीबीआई ने मामले की जांच में अभी तक किसी भी नगर निगम के अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं की है और न ही उनसे पूछताछ की है, इसलिए उन्हें बदल दिया जाए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से सीबीआई को इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने से रोकने की मांग की गई, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि यह याचिका कानून से परे जाकर दाखिल की गई है और कोर्ट इस तरह का आदेश जारी नहीं कर सकता है।

उल्लेखनीय है कि इस मामले में गिरफ्तार सातों आरोपितों को जमानत मिल चुकी है। 23 सितंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कोचिंग के सीईओ और कोआर्डिनेटर को 7 दिसंबर तक की अंतरिम जमानत दी थी। इसके पहले 13 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने चार सह-मालिकों तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह को जमानत दी थी। उसके पहले इस मामले में एक आरोपित और थार चालक मनुज कथूरिया को तीस हजारी कोर्ट का सेशंस कोर्ट जमानत दे चुका है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को आईएएस स्टडी सर्कल के चारों सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था। 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में सात आरोपितों को गिरफ्तार गया था। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपितों के अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिस्टम की देखरेख करने वाले निगम कर्मियों और दूसरे आरोपितों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है।

गौरतलब है कि राउज आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में लाइब्रेरी स्थित है। इस लाइब्रेरी में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र पढ़ाई कर रहे थे। इस बेसमेंट में अचानक आए पानी में पढ़ाई कर रहे तीन छात्र फंस गए और इनकी मौत हो गई थी।