‘अभी पूरा फैसला पढ़ना बाकी है…’ कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद सिद्धारमैया की पहली प्रतिक्रिया

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कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को बड़ा झटका लगा है. मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) भूमि घोटाले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि भूमि घोटाले की जांच की जानी चाहिए। इस मामले में सिद्धारमैया और उनकी पत्नी आरोपी हैं. कोर्ट के फैसले के बाद सिद्धारमैया ने कहा है कि हाई कोर्ट ने उनकी रिट याचिका पर फैसला सुनाया है. राज्यपाल ने मामले को आगे बढ़ाने की इजाजत दे दी. मैंने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी. चर्चा के बाद आज फैसला आ गया है. यह जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली. पूरा फैसला अभी पढ़ा जाना बाकी है. मैं पूरी जानकारी बाद में दूंगा.

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दी प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि यह कोई कार्रवाई नहीं है. मैं इस पर कानूनी विशेषज्ञों और मंत्रियों से चर्चा करूंगा।’ इसके बाद मैं आगे का फैसला लूंगा.’ हम बीजेपी और जेडीएस की साजिशों से नहीं डरते. हम राज्यपाल कार्यालय से भी नहीं डरते. जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है. मेरे पास उनका आशीर्वाद है. मुझे पार्टी आलाकमान और पार्टी नेताओं का भी समर्थन प्राप्त है.

मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण ने 14 भूखंड आवंटित किये

राज्यपाल थारवर चंद गहलोत ने मुख्यमंत्री की पत्नी को आवंटित 14 भूखंडों में कथित अनियमितताओं की जांच को मंजूरी दे दी। ये भूखंड मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित किए गए थे। राज्यपाल की इस कार्रवाई के खिलाफ सीएम सिद्धारमैया ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ीं

न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने 12 सितंबर को मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश 19 अगस्त तक बढ़ा दिया. जिसमें विशेष अदालत को निर्देश दिया गया था कि वह सीएम की याचिका का निपटारा होने तक अपनी कार्यवाही पर रोक लगाए, क्योंकि विशेष अदालत उनके खिलाफ शिकायत पर सुनवाई करने वाली थी।

क्या बात है आ?

आरोप है कि सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती को मैसूर के एक पॉश इलाके में जमीन आवंटित की गई थी. संपत्ति का मूल्य उनकी भूमि के स्थान से अधिक था, जिसे MUDA द्वारा अधिग्रहित किया गया था। MUDA ने पार्वती को उनकी 3.16 एकड़ भूमि के बदले में 50:50 अनुपात योजना के तहत भूखंड आवंटित किए, जहां MUDA ने एक आवासीय लेआउट विकसित किया।