यूपी में संपत्ति का ब्योरा नहीं देने वाले सरकारी कर्मचारियों को सितंबर महीने का वेतन नहीं मिलेगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और विभागाध्यक्षों को आदेश जारी किया है कि सितंबर का वेतन केवल उन्हीं अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया जाए, जिन्होंने ‘मानव संसाधन पोर्टल’ पर संपत्ति की घोषणा की है। संपत्ति घोषित करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है.
जो संपत्ति का ब्यौरा देगा, उसे ही भुगतान किया जाएगा
सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति का ब्योरा न देने पर योगी सरकार संबंधित डीडीओ के वेतन को लेकर भी सख्त कार्रवाई कर सकती है. संपत्ति विवरण जमा करने की अंतिम तिथि अब महज एक सप्ताह दूर है। मुख्य सचिव के आदेश में साफ कहा गया है कि जो कर्मचारी ‘मानव संसाधन पोर्टल’ पर संपत्ति का विवरण उपलब्ध करायेंगे, उन्हें ही सितंबर माह का वेतन दिया जायेगा.
संपत्ति की घोषणा को अनिवार्य करने वाला आदेश जारी किया
दरअसल, यूपी सरकार ने एक आदेश जारी कर सभी कर्मचारियों के लिए संपत्ति की घोषणा अनिवार्य कर दी है. कर्मचारियों की चल-अचल संपत्ति का ब्योरा ‘मानव संसाधन पोर्टल’ पर अपलोड करना होगा। पहले इसकी समयसीमा 31 अगस्त थी. इसके बाद कर्मचारियों की मांग पर इसे एक महीने बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया गया.
डीडीओ का वेतन भी रोका जायेगा
अब अंतिम तिथि से पहले मुख्य सचिव ने विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर कहा है कि जो कर्मचारी संपत्ति का ब्योरा देंगे, उन्हीं का वेतन जारी किया जाए। इसके लिए संबंधित डीडीओ को समीक्षा की जिम्मेवारी सौंपी गयी. यदि कर्मचारियों का विवरण अपलोड नहीं किया गया तो संबंधित डीडीओ का वेतन भी रोक दिया जाएगा।