चंडीगढ़: पंजाब सरकार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की भर्ती को हरी झंडी दे दी है। डबल बेंच ने इस भर्ती को रद्द करने के सिंगल बेंच के आदेश को रद्द कर दिया। बता दें कि दो साल पहले भर्ती हुए इनमें से 484 को आज तक पोस्टिंग नहीं मिली।
इन्हें पंजाब सरकार का कर्मचारी तो माना जा रहा था लेकिन वेतन नहीं मिल रहा था। केवल 135 की ही पोस्टिंग हुई है और उन्हें वेतन मिल रहा है, बाकी हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे। दरअसल, 2021 की इन भर्तियों का मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन था. एकल पीठ ने पिछले साल ये सभी भर्तियां खारिज कर दी थीं.