सीएम की कुर्सी पर बैठने से पहले आतिशी को केजरीवाल के साथ कोर्ट में पेश होने का समन

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दिल्ली कोर्ट ने सीएम आतिशी को पेश होने का निर्देश दिया है: दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री आतिशी आज कार्यभार संभालेंगी. हालांकि, इससे पहले आम आदमी पार्टी नेता को कोर्ट में पेश होना होगा. आतिशी ने शनिवार शाम दिल्ली की आठवीं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा के बाद अगले मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी का नाम प्रस्तावित किया गया. फिलहाल आतिशी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं.

3 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री आतिशी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है. आतिशी के अलावा, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य AAP नेताओं को 3 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है। 

क्या है पूरा मामला?

एक मामला जहां मुख्यमंत्री आतिशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं वह मानहानि से जुड़ा है. बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है. यह मामला 2018 में आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों से उत्पन्न हुआ, जिसमें भाजपा पर राष्ट्रीय राजधानी में मतदाता सूची से लगभग 30 लाख मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप लगाया गया था।

 

इन आरोपों के बाद, एक मजिस्ट्रेट ने मार्च 2019 में पूर्व सीएम केजरीवाल, आतिशी और अन्य AAP नेताओं को समन जारी किया। आप नेताओं ने शुरू में सत्र अदालत से राहत मांगी, लेकिन समन के आदेश को बरकरार रखा गया। इसके बाद मामला दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंचा, जिसने फरवरी 2022 में उनके खिलाफ कार्यवाही पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी।

आम आदमी पार्टी को बड़ा कानूनी झटका देते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल, आतिशी और अन्य नेताओं की आपराधिक मानहानि मामले को वापस लेने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने केजरीवाल, आतिशी और अन्य आप नेताओं को संरक्षण देने वाला अंतरिम आदेश भी वापस ले लिया और पार्टियों को निचली अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेताओं को कोर्ट में पेश होने को कहा है.